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होटल कारोबारिंयों को शिमला MC की बड़ी राहत, इस शर्त पर प्रॉपर्टी टैक्स में देगा 66 फीसदी छूट

कोरोना कर्फ्यू के चलते ठप्प पड़े पर्यटन कारोबार के चलते होटल मालिकों को हो रहे नुकसान पर नगर निगम शिमला राहत देने जा रहा है. प्रॉपर्टी टैक्स और लाखों के बिजली बिलों में राहत की गुहार लगा रहे होटल कारोबारियों के होटल 60 दिन बंद रहने के बाद निगम प्रापर्टी टैक्स में 66 फीसदी छूट देगा.

rebate in property tax to hoteliers
शिमला शहर.
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Published : May 14, 2020, 11:20 AM IST

शिमला: कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए कर्फ्यू के चलते प्रदेश में पर्यटन कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है. पिछले 48 दिन से शहर के सभी होटल बंद पड़े हैं. ऐसे में अब शहर के होटल कारोबारियों को नगर निगम प्रशासन ने बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है.

शहर में अगर होटल 60 दिन बंद रहते हैं तो होटल मालिकों को निगम प्रापर्टी टैक्स में 66 फीसदी छूट दी जाएगी. इसके लिए होटल मालिक को नगर निगम में आवेदन पत्र देना होगा. हालांकि अभी तक होटल बंद हुए साठ दिन नहीं हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन के बढ़ने के बाद यदि होटल कारोबार पर और ज्यादा मार पड़ती है, तो निगम होटल मालिकों को ये छूट देगा. निगम के एक्ट में ही इस छूट को देने का प्रावधान है.

वीडियो.

निगम की मेयर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया. बैठक में शहर में शुरू होने वाले नए कार्यों को भी मंजूरी दी गई. इसके अलावा बैठक में शहर के वार्डों में रास्तों और नालों को पक्का करने के एस्टीमेट भी पास किये गए. अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए निगम की मासिक बैठक में लाया जाना प्रस्तावित है.

वहीं, प्रशासन ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले जीपीएफ की दर को बैंक से सीधे जोड़ दिया है. बैंक से जितनी भी दर जीपीएफ की जमा राशि पर मिलेगी, उतनी ही ब्याज दर कर्मचारियों की दी जाएगी. नगर निगम में कर्मचारियों को इंक्रीमेंट या टाइम स्केल देने के लिए 90 फीसदी हाजिरी अनिवार्य कर दी है.

नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि होटल कारोबारियों द्वारा राहत देने की मांग की गई थी, जिसको देखते हुए नगर निगम जल्द इसपर फैसला लेगा और 60 फीसदी छूट होटल मालिको को टैक्स में देगा.

बता दें कि कोरोना संक्रमण के बाद पर्यटक कारोबार चौपट हो गया है. होटल कारोबारी सरकार से प्रॉपर्टी टैक्स और लाखों के बिजली बिलों में राहत की गुहार लगा रहे हैं, जिसपर नगर निगम अब इन कारोबारियों को राहत देने जा रहा है.

शिमला: कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए कर्फ्यू के चलते प्रदेश में पर्यटन कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है. पिछले 48 दिन से शहर के सभी होटल बंद पड़े हैं. ऐसे में अब शहर के होटल कारोबारियों को नगर निगम प्रशासन ने बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है.

शहर में अगर होटल 60 दिन बंद रहते हैं तो होटल मालिकों को निगम प्रापर्टी टैक्स में 66 फीसदी छूट दी जाएगी. इसके लिए होटल मालिक को नगर निगम में आवेदन पत्र देना होगा. हालांकि अभी तक होटल बंद हुए साठ दिन नहीं हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन के बढ़ने के बाद यदि होटल कारोबार पर और ज्यादा मार पड़ती है, तो निगम होटल मालिकों को ये छूट देगा. निगम के एक्ट में ही इस छूट को देने का प्रावधान है.

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निगम की मेयर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया. बैठक में शहर में शुरू होने वाले नए कार्यों को भी मंजूरी दी गई. इसके अलावा बैठक में शहर के वार्डों में रास्तों और नालों को पक्का करने के एस्टीमेट भी पास किये गए. अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए निगम की मासिक बैठक में लाया जाना प्रस्तावित है.

वहीं, प्रशासन ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले जीपीएफ की दर को बैंक से सीधे जोड़ दिया है. बैंक से जितनी भी दर जीपीएफ की जमा राशि पर मिलेगी, उतनी ही ब्याज दर कर्मचारियों की दी जाएगी. नगर निगम में कर्मचारियों को इंक्रीमेंट या टाइम स्केल देने के लिए 90 फीसदी हाजिरी अनिवार्य कर दी है.

नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि होटल कारोबारियों द्वारा राहत देने की मांग की गई थी, जिसको देखते हुए नगर निगम जल्द इसपर फैसला लेगा और 60 फीसदी छूट होटल मालिको को टैक्स में देगा.

बता दें कि कोरोना संक्रमण के बाद पर्यटक कारोबार चौपट हो गया है. होटल कारोबारी सरकार से प्रॉपर्टी टैक्स और लाखों के बिजली बिलों में राहत की गुहार लगा रहे हैं, जिसपर नगर निगम अब इन कारोबारियों को राहत देने जा रहा है.

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