शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस व राज्य परिवहन विभाग द्वारा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के दिशा निर्देश के अनुसार तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया. इस राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में पिछले करीब एक सप्ताह से मोटर व्हीकल अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को, उनके मोटर व्हीकल चालान को कंपाउंड करने के बारे में जागरूक किया गया. जिसके फलस्वरूप मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुल 15159 चालान को निपटाया गया और 1 करोड़ 75 लाख 88 हजार 408 रुपये की राशि वसूली गई.
लोक अदालत में 1 लाख मामले: हिमाचल प्रदेश पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश 133 लोक अदालत बेंचों में 1,00,100 मामले लगाए गए थे. इस विशेष ऑनलाइन लोक अदालत के दौरान आम जनता को कंपाउंडिंग शुल्क/जुर्माने के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान की गई थी. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रामचन्द्र राव और न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस लोक अदालत में लोगों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया.
1 लाख से ज्यादा मामले निपटाए: हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल अभी तक लोक अदालत के जरिए 1,23,957 मामले निपटाए गए हैं. इससे पहले 13 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 36,383 मामलों का निपटारा किया गया था. निपटाए गए दावेदारों को 53 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी. इस लोक अदालत के लिए 2,85,605 मामलों को चिह्नित किया गया था. 11 मार्च को इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में भी पक्षकारों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया था. इस लोक अदालत में 42,274 मामलों का निपटारा करते हुए 64.12 करोड़ रुपये की राशि दावेदारों में आवंटित की गई थी.
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