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निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम, फीस एक्ट में संशोधन की तैयारी में शिक्षा विभाग

प्रदेश का शिक्षा विभाग निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी कर रहा है. मंगलवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग की प्रेजेंटेशन होने पर इस मामले पर अनौपचारिक रूप से चर्चा हो सकती है.

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Published : Feb 23, 2021, 10:31 AM IST

शिमला: फीस को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी काफी समय से अभिाभावकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है. हालांकि, इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों को समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए है. इसके साथ उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की गई है.

फीस एक्ट पर कानूनी राय ले रहा शिक्षा विभाग

निजी स्कूलों की फीस को लेकर एक्ट में संशोधन को लेकर शिक्षा विभाग कानूनी राय ले रहा है. इसके तहत शिक्षा विभाग से विधि विभाग ने एक्ट में संशोधन को लेकर कुछ क्लेरिफिकेशन मांगी थी. विभाग ने सोमवार को क्लेरिफिकेशन विधि विभाग को भेज दी है. बताया जा रहा है कि मंगलवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग की यदि प्रेजेंटेशन हुई तो इस मामले पर अनौपचारिक रूप से चर्चा हो सकती है.

स्टडी किए जा रहे हैं हरियाणा, गुजरात के एक्ट

जानकारी के अनुसार निजी स्कूलों की फीस को लेकर एक्ट में संशोधन को लेकर हरियाणा, गुजरात सहित कुछ अन्य राज्यों के एक्ट के प्रारूप को स्टडी किया जा रहा है. शिक्षा विभाग इसमें एक नया प्रावधान करने पर विचार कर रहा है. इसके तहत जिस तरह से निजी विश्वविद्यालयों की फीस को तय किया जाता है उसी तरह निजी स्कूलों की फीस तय करने का भी पैमाना तय किया जाएगा. हालांकि, कई औपचारिकताएं पूरी होने और कानूनी राय लेने के बाद ही इस एक्ट में संशोधन किया जा सकेगा.

ये भी पढ़ें: दोसामजरा में आग में जिंदा जली 7 साल की बच्ची, छह माह की मासूम भी बुरी तरह झुलसी

शिमला: फीस को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी काफी समय से अभिाभावकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है. हालांकि, इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों को समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए है. इसके साथ उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटी भी गठित की गई है.

फीस एक्ट पर कानूनी राय ले रहा शिक्षा विभाग

निजी स्कूलों की फीस को लेकर एक्ट में संशोधन को लेकर शिक्षा विभाग कानूनी राय ले रहा है. इसके तहत शिक्षा विभाग से विधि विभाग ने एक्ट में संशोधन को लेकर कुछ क्लेरिफिकेशन मांगी थी. विभाग ने सोमवार को क्लेरिफिकेशन विधि विभाग को भेज दी है. बताया जा रहा है कि मंगलवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग की यदि प्रेजेंटेशन हुई तो इस मामले पर अनौपचारिक रूप से चर्चा हो सकती है.

स्टडी किए जा रहे हैं हरियाणा, गुजरात के एक्ट

जानकारी के अनुसार निजी स्कूलों की फीस को लेकर एक्ट में संशोधन को लेकर हरियाणा, गुजरात सहित कुछ अन्य राज्यों के एक्ट के प्रारूप को स्टडी किया जा रहा है. शिक्षा विभाग इसमें एक नया प्रावधान करने पर विचार कर रहा है. इसके तहत जिस तरह से निजी विश्वविद्यालयों की फीस को तय किया जाता है उसी तरह निजी स्कूलों की फीस तय करने का भी पैमाना तय किया जाएगा. हालांकि, कई औपचारिकताएं पूरी होने और कानूनी राय लेने के बाद ही इस एक्ट में संशोधन किया जा सकेगा.

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