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डाक विभाग ने शुरू की नई पहल, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पैंशन धारकों के बनेंगे प्रमाण पत्र

डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पेंशन धारकों के जीवन प्रमाण पत्र बनाने की शुरुआत की है. मनरेगा की मजदूरी, गैस सब्सिडी व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किश्त को पाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता खुलवाया जा सकता है.

डाक विभाग
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Published : Nov 23, 2020, 9:54 PM IST

शिमला: डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पेंशन धारकों के जीवन प्रमाण पत्र बनाने की शुरुआत की है. मनरेगा की मजदूरी, गैस सब्सिडी व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किश्त को पाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता खुलवाया जा सकता है.

इसके लिए कोई न्युनतम राशि व शुल्क नहीं लिया जाता. प्रवर अधीक्षक डाकघर शिमला जब्बार ने कहा कि भारतीय डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने सभी पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र बनाने की एक नई शुरुआत की है.

केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार व अन्य किसी भी सरकारी संस्था के पेंशन धारक इस सुविधा का लाभ अपने नजदीकी डाकघर के पत्रवाहक से संपर्क करके घर बैठे उठा सकते हैं. इस सुविधा से अब किसी भी पेंशन धारक को पेंशन देने वाले विभाग अथवा वितरण करने वाली संस्था के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से बनने वाले जीवन प्रमाण पत्र संबंधित विभाग के पास सिस्टम में अपडेट हो जाएगा.

सभी पेंशन धारकों को हर वर्ष नवंबर महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य होता है, यदि जीवन प्रमाण समय पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अपने आप ही पेंशन बंद हो जाती है. पेंशन बंद न हो इसके लिए डाक विभाग घर द्वार पर सेवा के अपने वचन पर दृढ़ता से अग्रसर है. इसके अतिरिक्त बिना एटीएम डेबिट कार्ड के एईपीएस सुविधा के द्वारा ग्राहक किसी भी बैंक की निकासी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी के पास केवल आधार द्वारा कर सकता है.

शिमला: डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पेंशन धारकों के जीवन प्रमाण पत्र बनाने की शुरुआत की है. मनरेगा की मजदूरी, गैस सब्सिडी व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किश्त को पाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता खुलवाया जा सकता है.

इसके लिए कोई न्युनतम राशि व शुल्क नहीं लिया जाता. प्रवर अधीक्षक डाकघर शिमला जब्बार ने कहा कि भारतीय डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने सभी पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र बनाने की एक नई शुरुआत की है.

केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार व अन्य किसी भी सरकारी संस्था के पेंशन धारक इस सुविधा का लाभ अपने नजदीकी डाकघर के पत्रवाहक से संपर्क करके घर बैठे उठा सकते हैं. इस सुविधा से अब किसी भी पेंशन धारक को पेंशन देने वाले विभाग अथवा वितरण करने वाली संस्था के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से बनने वाले जीवन प्रमाण पत्र संबंधित विभाग के पास सिस्टम में अपडेट हो जाएगा.

सभी पेंशन धारकों को हर वर्ष नवंबर महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य होता है, यदि जीवन प्रमाण समय पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अपने आप ही पेंशन बंद हो जाती है. पेंशन बंद न हो इसके लिए डाक विभाग घर द्वार पर सेवा के अपने वचन पर दृढ़ता से अग्रसर है. इसके अतिरिक्त बिना एटीएम डेबिट कार्ड के एईपीएस सुविधा के द्वारा ग्राहक किसी भी बैंक की निकासी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी के पास केवल आधार द्वारा कर सकता है.

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