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राज्यसभा में 3 तलाक बिल पारित, PM मोदी ने ट्वीट कर जाहिर की खुशी

लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया है. राज्यसभा में टीआरएस और जेडीयू ने वोटिंग का बहिष्कार किया. बिल के पक्ष में 99 वोट मिले वहीं विपक्ष में 84 वोट पड़े.

pm modi
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Published : Jul 30, 2019, 7:50 PM IST

नई दिल्ली/शिमला: तीन तलाक को लेकर मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है. राज्यसभा में बिल पारित हो गया. सरकार के पास सदन में बहुमत नहीं था, फिर भी उसे ऐतिहासिक कामयाबी मिली है. टीआरएस और जेडीयू ने वोटिंग से बहिष्कार किया. लोकसभा ने पहले ही बिल को पारित कर दिया है. बिल को अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.


राज्यसभा में तीन तलाक बिल पारित होने पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा " तीन तलाक बिल का पास होना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तुष्टिकरण के नाम पर देश की करोड़ों माताओं-बहनों को उनके अधिकार से वंचित रखने का पाप किया गया। मुझे इस बात का गर्व है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देने का गौरव हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है"


आपको बता दें कि राज्यसभा में वोटिंग के बाद तीन तलाक बिल पास कर दिया गया है. बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े हैं, जबकि विपक्ष में 84 वोट पड़े.


गौरतलब है कि लोकसभा से यह बिल 26 जुलाई को ही पास हो चुका है और अब एक बार में तीन तलाक को अपराध माना जाएगा. इसके तहत अपराधी को तीन साल की सजा और जुर्माना भी देना होगा.

नई दिल्ली/शिमला: तीन तलाक को लेकर मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है. राज्यसभा में बिल पारित हो गया. सरकार के पास सदन में बहुमत नहीं था, फिर भी उसे ऐतिहासिक कामयाबी मिली है. टीआरएस और जेडीयू ने वोटिंग से बहिष्कार किया. लोकसभा ने पहले ही बिल को पारित कर दिया है. बिल को अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.


राज्यसभा में तीन तलाक बिल पारित होने पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा " तीन तलाक बिल का पास होना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तुष्टिकरण के नाम पर देश की करोड़ों माताओं-बहनों को उनके अधिकार से वंचित रखने का पाप किया गया। मुझे इस बात का गर्व है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देने का गौरव हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है"


आपको बता दें कि राज्यसभा में वोटिंग के बाद तीन तलाक बिल पास कर दिया गया है. बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े हैं, जबकि विपक्ष में 84 वोट पड़े.


गौरतलब है कि लोकसभा से यह बिल 26 जुलाई को ही पास हो चुका है और अब एक बार में तीन तलाक को अपराध माना जाएगा. इसके तहत अपराधी को तीन साल की सजा और जुर्माना भी देना होगा.

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