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पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कंगना के खिलाफ ATR फाइल करने के दिए निर्देश

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Published : Mar 10, 2021, 6:31 PM IST

किसान आंदोलन को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले पर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

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दिल्ली पुलिस को कंगना के खिलाफ ATR फाइल करने के दिए निर्देश

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने किसान आंदोलन के बारे में किए गए ट्वीट को लेकर FIR दर्ज करने की मांग पर दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट अमरदीप कौर ने 14 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

याचिका दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने दायर की थी. याचिका में कंगना रनौत पर सिखों को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है. याचिका में कहा गया है कि कंगना ने 5 दिसंबर 2020 को अपने ट्वीट के जरिए समाज में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की. याचिका में कंगना राणावत के उस ट्वीट का हवाला दिया गया है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला को 100 रुपए में किसानों के आंदोलन में शामिल होने का आरोप लगाया गया है. याचिका में कंगना के उस ट्वीट को भी उद्धृत किया गया है, जिसमें किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी कहा गया है.

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नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने किसान आंदोलन के बारे में किए गए ट्वीट को लेकर FIR दर्ज करने की मांग पर दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट अमरदीप कौर ने 14 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

याचिका दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने दायर की थी. याचिका में कंगना रनौत पर सिखों को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है. याचिका में कहा गया है कि कंगना ने 5 दिसंबर 2020 को अपने ट्वीट के जरिए समाज में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की. याचिका में कंगना राणावत के उस ट्वीट का हवाला दिया गया है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला को 100 रुपए में किसानों के आंदोलन में शामिल होने का आरोप लगाया गया है. याचिका में कंगना के उस ट्वीट को भी उद्धृत किया गया है, जिसमें किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी कहा गया है.

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