शिमला: सरकार ने अंशकालीन कर्मियों (क्लास फोर वर्कर) को दैनिक वेतन भोगी बनाने का निर्णय लिया है. प्रदेश सरकार के सभी विभागों में ऐसे अंशकालीन कर्मी जिन्होंने 31 मार्च 2021 और 30 सितम्बर 2021 को 8 साल पूरे कर लिए हैं, वह अब दैनिक वेतन भोगी के रूप में सेवाएं देंगे.
8 साल काम कर चुके अंशकालीन कर्मी बनेंगे दैनिक वेतन भोगी
जारी अधिसूचना के अनुसार अंशकालीन कर्मी के रूप में 8 साल पूरे करने वाले सभी कर्मियों को दैनिक वेतन भोगी बनाया जाएगा और अंशकालीन कर्मियों के खाली हुए पदों को खत्म किया जाएगा. इसकी अधिसूचना विभागाध्यक्ष सभी तथ्यों और साक्ष्यों को जांचने के बाद जारी करेंगे.
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