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Retired कर्मचारियों के लिए आसान नहीं होगी ओल्ड पेंशन, सरकार के हिस्से की राशि जमा करवाने पर ही मिलेगी Pension

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ओपीएस यानि ओल्ड पेंशन की बहाली हो चुकी है. कर्मचारी वर्ग इससे काफी खुश है, लेकिन रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक परेशानी आने वाली है. क्या? जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

Old pension scheme in himachal pradesh
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Published : May 10, 2023, 7:25 PM IST

Updated : May 10, 2023, 7:38 PM IST

शिमला: हिमाचल सरकार ने ओल्ड पेंशन देने का बड़ा फैसला लिया है. इसके लिए सरकार ने एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी कर दिए हैं. ओल्ड पेंशन के दायरे में न केवल कार्यरत कर्मचारी आ सकते हैं, बल्कि रिटायर हो चुके कर्मचारी भी इसको अपना सकते हैं. हालांकि इसके लिए कंडीशन लगाई गई है कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन में आने के लिए सरकार के हिस्से की राशि जमा करानी होगी. इस शर्त के बाद से कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन का सपना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए से अपना अधिकतर पैसा वापस ले चुके हैं. कर्मचारी इसको खर्च कर चुके हैं, कुछ पैसा अभी पेंशन फंड में है जिसको वह वापस नहीं ले पाएगा.

रिटायर कर्मचारियों को हो सकती है परेशानी: हिमाचल प्रदेश में करीब 1.36 लाख NPS कर्मचारी हैं जो कि ओल्ड पेंशन को अपना सकते हैं. इसके लिए मौजूदा कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों नोटिफिकेशन के दो माह के भीतर सरकार को लिखित में देना होगा. हालांकि मौजूदा समय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अभी ओल्ड पेंशन या पेंशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उनको सरकार के हिस्से की राशि वापस करनी होगी.

Old pension scheme in himachal pradesh
Retired कर्मचारियों के लिए आसान नहीं होगी ओल्ड पेंशन.

सरकार कर्मचारियों के लिए 14 फीसदी कर रही है जमा: NPS के तहत हिमाचल सरकार कर्मचारियों के वेतन (बेसिक और डीए) का 14 फीसदी अपनी ओर से पेंशन फंड में जमा करवा रही है. इसी तरह अपने वेतन का दस फीसदी कर्मचारी भी जमा करवा रहे हैं. इस तरह कर्मचारियों के वेतन का 24 फीसदी राशि केंद्र सरकार के पास हर कर्मचारी का जमा हो रही है. हालांकि पहले सरकार और कर्मचारी 10-10 फीसदी राशि अपने-अपने हिस्से की जमा करवा रहे थे. 2019-20 में सरकार ने अपने हिस्से की राशि बढ़ाकर 14 फीसदी कर दी थी. इस तरह कर्मचारियों के रिटायरमेंट तक जमा राशि में केंद्र सरकार के हिस्से की राशि और इस मिला लाभांश भी सरकार को देना होगा.

रिटायरमेंट पर 60 फीसदी राशि निकालने का है प्रावधान: NPS के तहत नियुक्त कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तब उनकी ओर से पेंशन फंड में जमा राशि का 60 फीसदी हिस्सा वापस मिलता है. बाकी 40 फीसदी राशि पीएफआरडीए के पास ही रहती है जो कि इस राशि को स्टाक मार्केट में लगाए होता है. इस 40 फीसदी राशि से ही रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है.

13000 कर्मचारी एनपीएस के हो चुके हैं रिटायर: हिमाचल में एनपीएस को 15 मई 2003 को लागू किया गया था. इसके बाद से करीब 1.36 लाख कर्मचारी एनपीएस के तहत नियुक्त हुए हैं और इनमें से करीब 13 हजार कर्मचारी रिटायर भी हो चुके हैं. रिटायरमेंट के बाद एपीएस कर्मचारियों को बहुत कम पेंशन मिल रही है, क्योंकि इन कर्मचारियों का सेवाकाल कम रहा है. हालांकि कर्मचारियों को पेंशन उनको सेवाकाल के हिसाब से ही मिल रही है लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को औसतन 1500 से 2000 रुपए, तृतीय श्रेणी कर्मचारी को 3000-4000 रुपए और प्रथम श्रेणी के कर्मचारी को औसतन 7000-8000 रुपए मासिक पेंशन एनपीएस की मिल रही है.

रिटायर्ड कर्मचारी सरकार का पैसा कैसे चुकाएंगे?: सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार रिटायर्ड कर्मचारियों को सरकार के हिस्से की जमा राशि और उस पर मिले लाभांश को वापस सरकार के खजाने में जमा करवाना होगा, लेकिन कर्मचारियों के लिए यह आसान नहीं होगा क्योंकि कर्मचारियों ने जो पैसा वापस ले लिया है, उसको तो वे खर्च कर चुके होंगे. ऐसे में कर्मचारियों को इस राशि को लौटाना आसान नहीं होगा. अगर सरकार के हिस्से वाली राशि लौटाने की बात जाए तो अनुमानित एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 3 से 4 लाख की राशि, तृतीय श्रेणी कर्मचारी को 5 से 10 लाख और प्रथम श्रेणी के कर्मचारी को 10 से 20 लाख रुपए चुकाने होंगे.

कर्मचारियों को सरकार के हिस्से की राशि लौटानी होगी वापस: अखिल भारतीय पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक एलडी चौहान कहते हैं सरकार ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने का फैसला लिया है, ऐसे में सरकार अपने हिस्से का पैसा तो वापस लेगी क्योंकि वह इसके बदले कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दे रही है. हालांकि सरकार ने कर्मचारियों पर इसका फैसला छोड़ा है कि वे ओल्ड पेंशन में आना चाहते हैं या वे एनपीएस में ही रहना चाहते हैं.

रिटायर्ड कर्मचारियों को लेकर सीएम के सामने रखेंगे बात: एनपीएस कर्मचारी महासंघ के महासचिव भरत शर्मा का कहना है कि कर्मचारियों को सरकार ने ओल्ड पेंशन देने का बड़ा फैसला लिया है. यह कर्मचारियों के हित में है और इसके लिए कर्मचारियों ने लंबी लड़ाई भी लड़ी है. यह भी सही है कि जब सरकार ओल्ड पेंशन दे रही है तो सरकार को उसके हिस्से की राशि वापस लौटाई जानी है, लेकिन दिक्कत यह है कि रिटायर्ड कर्मचारी पैसा निकालकर खर्च कर चुके हैं. ऐसे में वे सरकार के हिस्से का पैसा एक दम देने की स्थिति में नहीं है. इसमें इन कर्मचारियों को मुश्किल आ सकती है.

यही वजह है कि एनपीएस कर्मचारी महासंघ इस मुद्दे को लेकर जल्द ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलेगा. कर्मचारी महासंघ इस तरह का फार्मूला तय करने की मांग सीएम के सामने रखेगा, जिससे कि कर्मचारियों को एकमुश्त में इतनी राशि जमा न करनी पड़े. इसके लिए कोई ऐसा रास्ता निकालने की मांग की जाएगी, जिससे कि इन रिटायर्ड कर्मचारियों को कोई दिक्कत न हो और वे पुरानी पेंशन का लाभ भी ले सके.

Read Also- OPS SOP HP: हिमाचल सरकार ने OPS की SOP जारी की, देखें नोटिफिकेशन

शिमला: हिमाचल सरकार ने ओल्ड पेंशन देने का बड़ा फैसला लिया है. इसके लिए सरकार ने एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी कर दिए हैं. ओल्ड पेंशन के दायरे में न केवल कार्यरत कर्मचारी आ सकते हैं, बल्कि रिटायर हो चुके कर्मचारी भी इसको अपना सकते हैं. हालांकि इसके लिए कंडीशन लगाई गई है कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन में आने के लिए सरकार के हिस्से की राशि जमा करानी होगी. इस शर्त के बाद से कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन का सपना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए से अपना अधिकतर पैसा वापस ले चुके हैं. कर्मचारी इसको खर्च कर चुके हैं, कुछ पैसा अभी पेंशन फंड में है जिसको वह वापस नहीं ले पाएगा.

रिटायर कर्मचारियों को हो सकती है परेशानी: हिमाचल प्रदेश में करीब 1.36 लाख NPS कर्मचारी हैं जो कि ओल्ड पेंशन को अपना सकते हैं. इसके लिए मौजूदा कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों नोटिफिकेशन के दो माह के भीतर सरकार को लिखित में देना होगा. हालांकि मौजूदा समय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अभी ओल्ड पेंशन या पेंशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उनको सरकार के हिस्से की राशि वापस करनी होगी.

Old pension scheme in himachal pradesh
Retired कर्मचारियों के लिए आसान नहीं होगी ओल्ड पेंशन.

सरकार कर्मचारियों के लिए 14 फीसदी कर रही है जमा: NPS के तहत हिमाचल सरकार कर्मचारियों के वेतन (बेसिक और डीए) का 14 फीसदी अपनी ओर से पेंशन फंड में जमा करवा रही है. इसी तरह अपने वेतन का दस फीसदी कर्मचारी भी जमा करवा रहे हैं. इस तरह कर्मचारियों के वेतन का 24 फीसदी राशि केंद्र सरकार के पास हर कर्मचारी का जमा हो रही है. हालांकि पहले सरकार और कर्मचारी 10-10 फीसदी राशि अपने-अपने हिस्से की जमा करवा रहे थे. 2019-20 में सरकार ने अपने हिस्से की राशि बढ़ाकर 14 फीसदी कर दी थी. इस तरह कर्मचारियों के रिटायरमेंट तक जमा राशि में केंद्र सरकार के हिस्से की राशि और इस मिला लाभांश भी सरकार को देना होगा.

रिटायरमेंट पर 60 फीसदी राशि निकालने का है प्रावधान: NPS के तहत नियुक्त कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तब उनकी ओर से पेंशन फंड में जमा राशि का 60 फीसदी हिस्सा वापस मिलता है. बाकी 40 फीसदी राशि पीएफआरडीए के पास ही रहती है जो कि इस राशि को स्टाक मार्केट में लगाए होता है. इस 40 फीसदी राशि से ही रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है.

13000 कर्मचारी एनपीएस के हो चुके हैं रिटायर: हिमाचल में एनपीएस को 15 मई 2003 को लागू किया गया था. इसके बाद से करीब 1.36 लाख कर्मचारी एनपीएस के तहत नियुक्त हुए हैं और इनमें से करीब 13 हजार कर्मचारी रिटायर भी हो चुके हैं. रिटायरमेंट के बाद एपीएस कर्मचारियों को बहुत कम पेंशन मिल रही है, क्योंकि इन कर्मचारियों का सेवाकाल कम रहा है. हालांकि कर्मचारियों को पेंशन उनको सेवाकाल के हिसाब से ही मिल रही है लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को औसतन 1500 से 2000 रुपए, तृतीय श्रेणी कर्मचारी को 3000-4000 रुपए और प्रथम श्रेणी के कर्मचारी को औसतन 7000-8000 रुपए मासिक पेंशन एनपीएस की मिल रही है.

रिटायर्ड कर्मचारी सरकार का पैसा कैसे चुकाएंगे?: सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार रिटायर्ड कर्मचारियों को सरकार के हिस्से की जमा राशि और उस पर मिले लाभांश को वापस सरकार के खजाने में जमा करवाना होगा, लेकिन कर्मचारियों के लिए यह आसान नहीं होगा क्योंकि कर्मचारियों ने जो पैसा वापस ले लिया है, उसको तो वे खर्च कर चुके होंगे. ऐसे में कर्मचारियों को इस राशि को लौटाना आसान नहीं होगा. अगर सरकार के हिस्से वाली राशि लौटाने की बात जाए तो अनुमानित एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 3 से 4 लाख की राशि, तृतीय श्रेणी कर्मचारी को 5 से 10 लाख और प्रथम श्रेणी के कर्मचारी को 10 से 20 लाख रुपए चुकाने होंगे.

कर्मचारियों को सरकार के हिस्से की राशि लौटानी होगी वापस: अखिल भारतीय पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक एलडी चौहान कहते हैं सरकार ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने का फैसला लिया है, ऐसे में सरकार अपने हिस्से का पैसा तो वापस लेगी क्योंकि वह इसके बदले कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दे रही है. हालांकि सरकार ने कर्मचारियों पर इसका फैसला छोड़ा है कि वे ओल्ड पेंशन में आना चाहते हैं या वे एनपीएस में ही रहना चाहते हैं.

रिटायर्ड कर्मचारियों को लेकर सीएम के सामने रखेंगे बात: एनपीएस कर्मचारी महासंघ के महासचिव भरत शर्मा का कहना है कि कर्मचारियों को सरकार ने ओल्ड पेंशन देने का बड़ा फैसला लिया है. यह कर्मचारियों के हित में है और इसके लिए कर्मचारियों ने लंबी लड़ाई भी लड़ी है. यह भी सही है कि जब सरकार ओल्ड पेंशन दे रही है तो सरकार को उसके हिस्से की राशि वापस लौटाई जानी है, लेकिन दिक्कत यह है कि रिटायर्ड कर्मचारी पैसा निकालकर खर्च कर चुके हैं. ऐसे में वे सरकार के हिस्से का पैसा एक दम देने की स्थिति में नहीं है. इसमें इन कर्मचारियों को मुश्किल आ सकती है.

यही वजह है कि एनपीएस कर्मचारी महासंघ इस मुद्दे को लेकर जल्द ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलेगा. कर्मचारी महासंघ इस तरह का फार्मूला तय करने की मांग सीएम के सामने रखेगा, जिससे कि कर्मचारियों को एकमुश्त में इतनी राशि जमा न करनी पड़े. इसके लिए कोई ऐसा रास्ता निकालने की मांग की जाएगी, जिससे कि इन रिटायर्ड कर्मचारियों को कोई दिक्कत न हो और वे पुरानी पेंशन का लाभ भी ले सके.

Read Also- OPS SOP HP: हिमाचल सरकार ने OPS की SOP जारी की, देखें नोटिफिकेशन

Last Updated : May 10, 2023, 7:38 PM IST
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