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शिमला में बिना पास के No Entry, पुलिस ने कड़ा किया पहरा - डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट

कोरोना कर्फ्यू के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग और आपातकाल में ही इधर-उधर जाने की अनुमति दी गई है. ऐसे में जो लोग बाहरी राज्यों से शिमला के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें एसडीएम की ओर से जारी पास के बिना एंट्री नहीं दी जा रही है. पुलिस नाके पर पास चेक कर रही है. हिमाचल प्रदेश आने के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लाना भी अनिवार्य है.

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Published : May 10, 2021, 12:23 PM IST

शिमलाः कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच प्रदेश सरकार ने सोमवार से कोरोना कर्फ्यू में सख्तियां और पाबंदियां बढ़ा दी हैं. ऐसे में प्रदेश की राजधानी शिमला के प्रवेश द्वार चौकी में भी पुलिस मुस्तैद है. कोरोना कर्फ्यू के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग और आपातकाल में ही इधर-उधर जाने की अनुमति दी गई है.

ऐसे में जो लोग बाहरी राज्यों से शिमला के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें एसडीएम की ओर से जारी पास के बिना एंट्री नहीं दी जा रही है. पुलिस नाके पर पास चेक कर रही है. हिमाचल प्रदेश आने के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लाना भी अनिवार्य है. अगर किसी के पास रिपोर्ट नहीं होती है, तो होम कॉरेंटाइन आवश्यक किया गया है.

इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पर रोक नहीं

हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पर कोई रोक नहीं लगाया गया है, लेकिन बिना आवश्यक कार्य आपातकाल की स्थिति कोई भी व्यक्ति इधर-उधर नहीं जा सकता. अगर कोई व्यक्ति कहीं जाना चाहता है, तो उसके लिए संबंधित व्यक्ति के पास उपयुक्त कारण होना आवश्यक है.

आवश्यक सामग्री के वाहनों पर रोक नहीं

बाहरी राज्यों से जिले के भीतर पहुंच रहे आवश्यक सामान के वाहनों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. आवश्यक वस्तुओं से जुड़े वाहन प्रवेश द्वार से अंदर आ रहे हैं. पुलिस नाकों पर मुस्तैद नजर आ रही है. शिमला के शोघी बैरियर पर करीब डेढ़ दर्जन जवान मोर्चा संभाले हुए हैं.

ये भी पढ़ें- धर्मपुर सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स ने पेश की मिसाल, कोरोना संक्रमित महिला की कराई सफल डिलीवरी

शिमलाः कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच प्रदेश सरकार ने सोमवार से कोरोना कर्फ्यू में सख्तियां और पाबंदियां बढ़ा दी हैं. ऐसे में प्रदेश की राजधानी शिमला के प्रवेश द्वार चौकी में भी पुलिस मुस्तैद है. कोरोना कर्फ्यू के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग और आपातकाल में ही इधर-उधर जाने की अनुमति दी गई है.

ऐसे में जो लोग बाहरी राज्यों से शिमला के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें एसडीएम की ओर से जारी पास के बिना एंट्री नहीं दी जा रही है. पुलिस नाके पर पास चेक कर रही है. हिमाचल प्रदेश आने के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लाना भी अनिवार्य है. अगर किसी के पास रिपोर्ट नहीं होती है, तो होम कॉरेंटाइन आवश्यक किया गया है.

इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पर रोक नहीं

हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पर कोई रोक नहीं लगाया गया है, लेकिन बिना आवश्यक कार्य आपातकाल की स्थिति कोई भी व्यक्ति इधर-उधर नहीं जा सकता. अगर कोई व्यक्ति कहीं जाना चाहता है, तो उसके लिए संबंधित व्यक्ति के पास उपयुक्त कारण होना आवश्यक है.

आवश्यक सामग्री के वाहनों पर रोक नहीं

बाहरी राज्यों से जिले के भीतर पहुंच रहे आवश्यक सामान के वाहनों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. आवश्यक वस्तुओं से जुड़े वाहन प्रवेश द्वार से अंदर आ रहे हैं. पुलिस नाकों पर मुस्तैद नजर आ रही है. शिमला के शोघी बैरियर पर करीब डेढ़ दर्जन जवान मोर्चा संभाले हुए हैं.

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