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शिमला में 31 जनवरी तक रात्रि कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा जारी - Night curfew news

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि शिमला में रात्रि कर्फ्यू 31 जनवरी तक जारी रहेगा. उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग कर आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला शिमला में रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे सुबह 6 बजे तक 31 जनवरी, तक प्रभावी रहेगा.

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Published : Jan 4, 2021, 10:51 PM IST

शिमलाः हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पर्यटकों के शिमला में आने के कारण प्रशासन की ओऱ से रात्रि कर्फ्यू 31 जनवरी तक जारी रहेगा. उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग कर आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला शिमला में रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे सुबह 6 बजे तक 31 जनवरी तक रहेगा.

आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि इस दौरान 28 नवम्बर, 2020 को जारी किए गए आदेशों में निहित शर्तें लागू रहेंगी. उन्होंने बताया कि यह आदेश जिला शिमला में 06 जनवरी, 2021 से 31 जनवरी, 2021 तक लागू रहेंगे. आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188, 269 और 270 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

बता देना प्रदेश सरकार की ओर से इससे पहले 5 जनवरी तक ही रात्रि कर्फ्यू 10 से 6 तक लागू किया गया था और अब रात्रि कर्फ्यू 31 जनवरी तक जारी रखने के निर्देश प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए थे जिसके बाद जिला उपायुक्त ने भी इन आदेशों को लागू करवाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

शिमलाः हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पर्यटकों के शिमला में आने के कारण प्रशासन की ओऱ से रात्रि कर्फ्यू 31 जनवरी तक जारी रहेगा. उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग कर आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला शिमला में रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे सुबह 6 बजे तक 31 जनवरी तक रहेगा.

आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि इस दौरान 28 नवम्बर, 2020 को जारी किए गए आदेशों में निहित शर्तें लागू रहेंगी. उन्होंने बताया कि यह आदेश जिला शिमला में 06 जनवरी, 2021 से 31 जनवरी, 2021 तक लागू रहेंगे. आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188, 269 और 270 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

बता देना प्रदेश सरकार की ओर से इससे पहले 5 जनवरी तक ही रात्रि कर्फ्यू 10 से 6 तक लागू किया गया था और अब रात्रि कर्फ्यू 31 जनवरी तक जारी रखने के निर्देश प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए थे जिसके बाद जिला उपायुक्त ने भी इन आदेशों को लागू करवाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

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