शिमला: खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर अप्रैल व मई माह के राशन का इकट्ठा कोटा अप्रैल महीने में ही वितरित किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि राशन के कोटे का जिलावार आबंटन कर दिया गया है. उचित मूल्य की दुकानों से प्राथमिकता के आधार पर पहले केवल एनएफएसए परिवारों को ही राशन वितरित किए जाएंगे.
उन्होंने कहा कि सभी जिला नियंत्रकों को सभी उचित मूल्य की दुकानों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए विभागीय निदेशालय में एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है.
उपभोक्ता 1967 नंबर डायल कर राशन, पैट्रोलियम पदार्थों जैसे कि डीजल, पैट्रोल, रसोई गैस इत्यादि संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या सुझाव दे सकते हैं.
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