शिमला: रियल एस्टेट विनियमन प्राधिकरण (Real Estate Regulation Authority) (रेरा) की वेबसाइट शुरू होने के बाद से रियल एस्टेट परियोजनाओं का ऑनलाइन पंजीकरण, रियल एस्टेट एजेंट, ऑनलाइन फाइलिंग त्रैमासिक व वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, और पंजीकरण से पूर्व या पश्चात् व्यथित व्यक्तियों द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट ऑनलाइन हो सकेगी. शहरी विकास, नगर नियोजन, आवास, संसदीय मामले एवं विधि मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रियल एस्टेट विनियमन प्राधिकरण (रेरा) की वेबसाइट का शुभारंभ (RERA website launched in Shimla) किया. साइट के शुभारंभ के दौरान रेरा की टीम को बधाई देते हुए सुरेश भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने बहुत ही कम समय में अपने कार्य को गति दी है.
यह वेबसाइट एवं वेबपोर्टल सभी हितधारकों और प्रोमोटर्स को डिजिटल माध्यम से विभिन्न सुविधाएं प्रदान करेगी. उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन समय की आवश्यकता और इससे हमें स्मार्ट सॉल्यूशन मिले, इसके लिए तकनीक का सही उपयोग इसमें किया गया. इस वेबपोर्टल पर सभी जानकारियां एक क्लिक पर उपलब्ध होने से अब हितधारकों अथवा प्रोमोटर्स को कार्यालय में नहीं आना पड़ेगा.
रेरा के अध्यक्ष डाॅ. श्रीकांत बाल्दी ने कहा कि रेरा का प्राथमिक उद्देश्य रियल एस्टेट परियोजनाओं की पारदर्शिता, समय पर डिलीवरी और रियल एस्टेट खरीददारों में विश्वास पैदा करना है. उन्होंने कहा कि यह वेबपोर्टल सभी हितधारकों जिनमें आम जनता, घर खरीददारों और आबंटियों, प्रोमोटरों और एजेंटों के लिए एक सरल, पारदर्शी और उपभोक्ता केन्द्रित सुविधा प्रदान करेगा.
उन्होंने बताया कि आम जनता इस वेबसाइट के माध्यम से रियल एस्टेट परियोजना के बारे में वास्तविक समय में परियोजना का स्थान और निर्माण की स्थिति, भूखण्डों, अपार्टमेंट और वाणिज्यिक इकाइयों की उपलब्धता आदि की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकती है. इसमें परियोजना के प्रकार, कालीन व भूखण्ड क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध रहेगी. कोई भी व्यक्ति निर्देशांक जोड़कर प्रत्येक परियोजना के बारे में गूगल मानचित्र पर जानकारी (information on google)प्राप्त कर सकता है. लोगों की सुविधा से लिए प्राधिकरण व अधिकारियों का संपर्क विवरण भी वेबसाइट पर दिया गया है.
उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के पंजीकरण के बाद प्रोमोटरों को उनकी शिकायतों तथा विभिन्न विभागों के साथ लंबित मुद्दों के निवारण के लिए भी सुविधा प्रदान की जाएगी. वेबपोर्टल पर रियल एस्टेट एजेंट को पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है. इसके अतिरिक्त इस वेबपोर्टल पर कोई भी पीडि़त व्यक्ति अथवा घर खरीददार फार्म एम में ऑनलाइन शिकायत करवा सकता और शिकायत की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. प्राधिकरण के सभी आदेश और निर्णय आसानी से डाउनलोड भी किए जा सकेंगे. उन्होंने बताया कि 1 जनवरी, 2020 से अब तक रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण रेरा के सक्रिय हस्तक्षेप से 45 से बढ़कर 99 हो गया है.
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