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HPPSC सदस्य का RTI कार्यकर्ता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

वादी का आरोप है कि प्रतिवादी ने जानबूझ कर उनका व उनके पति का नाम बदनाम करने की कोशिश की. फेसबुक पर अपने ऊपर लिखे कमेंट पर डॉक्टर गुप्ता ने देवाशीष पर हाई कोर्ट में 1 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा कायम किया है.

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Published : Jul 8, 2019, 8:01 PM IST

litigation of defamation against RTI activist by HPPSC member

शिमला: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्य रचना गुप्ता ने आरटीआई कार्यकर्ता देवाशीष भट्टाचार्य पर फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से उन पर आधारहीन आरोप लगाने की शिकायत को लेकर हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है.


वादी रचना गुप्ता की तरफ से प्रतिवादी के खिलाफ दायर मुकदमे में 1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की है. हाईकोर्ट ने वादी की याचिका पर प्रतिवादी को 22 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है. वादी डॉक्टर गुप्ता के अनुसार लोक सेवा आयोग में सदस्य के तौर पर नियुक्ति के तत्काल बाद लगातार उन पर फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से गैरजिम्मेदाराना व अभद्र टिप्पणियां की गयी. कई महीनों तक फेसबुक पर इन टिप्पणियों का क्रम जारी रहा जिससे उनकी छवि को आघात पहुंचा.


वादी का आरोप है कि प्रतिवादी ने जानबूझ कर उनका व उनके पति का नाम बदनाम करने की कोशिश की. फेसबुक पर अपने ऊपर लिखे कमेंट पर डॉक्टर गुप्ता ने देवाशीष पर हाई कोर्ट में 1 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा कायम किया है. वादी के अनुसार वह प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार रही है और आयोग में नियुक्ति से पहले उन्होंने पत्रकारिता में कई इनाम प्राप्त किये. समाज में उनकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा है.


वादी के अनुसार देवाशीष भट्टाचार्य ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की इसलिए प्रतिवादी के खिलाफ 1 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है. मामले पर सुनवाई 22 अगस्त को होगी.

शिमला: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्य रचना गुप्ता ने आरटीआई कार्यकर्ता देवाशीष भट्टाचार्य पर फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से उन पर आधारहीन आरोप लगाने की शिकायत को लेकर हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है.


वादी रचना गुप्ता की तरफ से प्रतिवादी के खिलाफ दायर मुकदमे में 1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की है. हाईकोर्ट ने वादी की याचिका पर प्रतिवादी को 22 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है. वादी डॉक्टर गुप्ता के अनुसार लोक सेवा आयोग में सदस्य के तौर पर नियुक्ति के तत्काल बाद लगातार उन पर फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से गैरजिम्मेदाराना व अभद्र टिप्पणियां की गयी. कई महीनों तक फेसबुक पर इन टिप्पणियों का क्रम जारी रहा जिससे उनकी छवि को आघात पहुंचा.


वादी का आरोप है कि प्रतिवादी ने जानबूझ कर उनका व उनके पति का नाम बदनाम करने की कोशिश की. फेसबुक पर अपने ऊपर लिखे कमेंट पर डॉक्टर गुप्ता ने देवाशीष पर हाई कोर्ट में 1 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा कायम किया है. वादी के अनुसार वह प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार रही है और आयोग में नियुक्ति से पहले उन्होंने पत्रकारिता में कई इनाम प्राप्त किये. समाज में उनकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा है.


वादी के अनुसार देवाशीष भट्टाचार्य ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की इसलिए प्रतिवादी के खिलाफ 1 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है. मामले पर सुनवाई 22 अगस्त को होगी.

शिमला। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्य रचना गुप्ता ने आरटीआई कार्यकर्ता देवाशीष भट्टाचार्य पर फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से उन पर आधारहीन आरोप लगाने की शिकायत को लेकर हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। वादी रचना गुप्ता की तरफ से प्रतिवादी के खिलाफ दायर मुकदमे में 1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की है। हाईकोर्ट ने वादी की याचिका पर प्रतिवादी को 22 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है। वादी डॉक्टर गुप्ता के अनुसार लोक सेवा आयोग में सदस्य के तौर पर नियुक्ति के तत्काल बाद लगातार उन पर फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से गैरजिम्मेदाराना व अभद्र टिप्पणियां की गयी। कई महीनों तक फेसबुक पर इन टिप्पणियों का क्रम जारी रहा जिससे उनकी छवि को आघात पहुंचा। वादी का आरोप है कि प्रतिवादी ने जानबूझ कर उनका व उनके पति का नाम बदनाम करने की कोशिश की। फेसबुक पर अपने ऊपर लिखे कमेंट पर डॉक्टर गुप्ता ने देवाशीष पर हाई कोर्ट में 1 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा कायम किया है। वादी के अनुसार वह प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार रही है और आयोग में नियुक्ति से पहले उन्होंने पत्रकारिता में कई इनाम प्राप्त किये। समाज में उनकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा है। वादी के अनुसार देवाशीष भट्टाचार्य ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की इसलिए प्रतिवादी के खिलाफ 1 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। मामले पर सुनवाई 22 अगस्त को होगी।  

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