शिमला: कोर्ट के आदेशों के बाद एचपीयू ने यूजी के छठे समेस्टर की 18 अगस्त को होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है. जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सीवी वरोवालिया की खंडपीठ ने यासीम भट्ट की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने परीक्षाओं को अगले आदेशों तक रद्द करने का फैसला दिया था.
हाईकोर्ट के आदेशों में यह स्पष्ट किया गया है कि परीक्षाओं को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. ऐसे में परीक्षाओं पर यह रोक आगामी आदेश आने तक जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई कल यानी 18 अगस्त को होनी है.
याचिकाकर्ता यासीम भट्ट की परीक्षाओं को रोकने की याचिका पर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने 14 को फैसला हो गया था, लेकिन 15 और 16 अगस्त को अवकाश होने की वजह से आदेश वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो पाए थे. ऐसे में सभी परीक्षा केंद्रों पर छात्र परीक्षा देने के लिए पहुंच गए थे.
इसके अलावा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा था कि प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करेगी. जिसमें सरकार और विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश में परीक्षाओं को जारी रखने की अनुमति मांगी जाएगी.
गोविंद सिंह ठाकुर ने साफ कहा था कि स्नातक की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा आगामी आदेशों तक जारी रहेंगी. अब सोमवार को एचपीयू ने यूजी के छठे समेस्टर की 18 अगस्त को होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है.