शिमला: हिमाचल प्रदेश के चर्चित युग हत्याकांड में दोषियों की फांसी की सजा के पुष्टिकरण पर हाईकोर्ट में अब सुनवाई अगले साल होगी. अदालत ने फांसी की सजा के पुष्टिकरण पर सुनवाई के लिए 6 मार्च की डेट तय की है. इस दहला देने वाले हत्याकांड के दोषियों को फांसी दिए जाने की सजा का हाईकोर्ट में पुष्टिकरण होना है. (Himachal Pradesh Yug murder case) (culprits in Yug murder case)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल व न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई पूरी न होने पर मामले की आगामी सुनवाई 6 मार्च को रखी गई है. उल्लेखनीय है कि ये मामला सत्र न्यायाधीश शिमला की ओर से रेफरेंस के तौर पर हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया है. इस मामले में तीनों दोषियों ने भी अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है. (Himachal Pradesh High Court)
युग हत्याकांड के तीन दोषियों को फिरौती के लिए चार साल के मासूम बच्चे युग की अपहरण के बाद निर्मम हत्या करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. चार साल पहले 6 सितम्बर को तीनों दोषी चंद्र शर्मा, तेजिंद्र पाल और विक्रांत बख्शी को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने इस अपराध को दुर्लभ में दुर्लभतम श्रेणी के दायरे में पाया था. तीनों दोषियों ने 14 जून, 2014 को शिमला के रामबाजार से फिरौती के लिए युग का अपहरण किया था. अपहरण के दो साल बाद अगस्त 2016 में भराड़ी पेयजल टैंक से युग का कंकाल बरामद किया गया था. तीनों ने मासूम के शरीर में पत्थर बांध कर उसे जिंदा पानी से भरे टैंक में फेंक दिया था. ( Himachal Pradesh High Court on Yug murder case )
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