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हिमाचल के प्रवेश द्वार परवाणू के होटलों में नियमों का उल्लंघन, हाई कोर्ट ने एसपी सोलन को दिए पुलिस फोर्स तैनाती के आदेश

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Published : May 16, 2023, 10:47 PM IST

हिमाचल के प्रवेश द्वार परवाणू के होटलों में नियमों का उल्लंघन (violation of rules in hotels of Parwanoo) करने को लेकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एसपी सोलन को पुलिस फोर्स तैनाती के आदेश दिए हैं.

Himachal Pradesh High Court
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट (फाइल फोटो).

शिमला: हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणू में नियमों का उल्लंघन करने को लेकर हाई कोर्ट ने होटल कारोबारियों पर सख्ती दिखाई है. अदालत ने सोलन जिला के एसपी को परवाणू से लेकर सोलन तक हाइवे पर पुलिस फोर्स तैनात करने के आदेश जारी किए हैं. मामले पर हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की. सोलन के एसपी ने सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में बताया कि परवाणू व आसपास के होटलों में साउंड पॉल्यूशन हो रहा है.

इससे पूर्व मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एसपी सोलन को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था. एसपी के जवाब का अवलोकन करने पर हाई कोर्ट ने हाईवे पर पुलिस फोर्स तैनात करने के आदेश जारी किए. सोलन के एसपी ने अपने जवाब में बताया कि होटल प्रबंधन ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन कर रहा है. यही नहीं, कुछ लोग सार्वजनिक स्थानों पर शराबनोशी करते हुए मिल जाते हैं. इस पर हाई कोर्ट ने चिंता जताई और इन परिस्थितियों में जनहित याचिका को अलाइव रखते हुए एसपी सोलन को आदेश दिए कि वह हर माह की 15 तारीख तक अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करें.

हाई कोर्ट को बताया गया कि परवाणू से धर्मपुर तक नेशनल हाईवे पर कोई पुलिस पोस्ट नहीं है. इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि जाबली के आसपास पुलिस पोस्ट की बहुत आवश्यकता है. हाई कोर्ट ने एसपी सोलन को दो हफ्ते के भीतर इस मुद्दे पर विचार करने के आदेश भी दिए. मामले के अनुसार सोलन जिला की तहसील कसौली के तहत ग्राम सुधार सभा कोटी की ओर से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शिकायती पत्र लिखा गया था. पत्र में आरोप लगाया था कि परवाणू के समीप होटल मालिक नियमों व कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं. यहां के होटल कोटी, होटल बॉलीवुड, सेवन हिल्स और होटल पेट पूजा महल में खुले में नशीले पदार्थों को परोसा जा रहा है. इसमें शराब, बीयर और हुक्के का सेवन खुले में किया जाता है. इसके अलावा रात के 12 से 2 बजे तक पटाखे फोड़े जाते हैं. सैलानी के लिए यहां जोर-जोर से डीजे बजाया जाता है.

पत्र के माध्यम से अदालत को बताया गया कि 8 अगस्त 2022 को इस बारे में डीसी सोलन को शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. उसके बाद प्रधान ग्राम पंचायत कोटी की अध्यक्षता में एक मंडल स्थानीय विधायक से मिला और विधायक ने एडीसी सोलन को इसे रोकने के लिए कहा फिर 21 फरवरी को ग्राम सुधार सभा कोटी के सदस्य एडीसी सोलन से मिले. उसके बाद 28 फरवरी को परवाणू पुलिस ने पंचायत प्रधान को पुलिस स्टेशन बुलाया और होटल वालों से समझौता करवाया. एक महीने के बाद 6 अप्रैल 2023 को प्रधान के घर की छत पर तीन-चार बीयर की बोतलें फेंकी गई. सभा ने अदालत से गुहार लगाई थी कि दोषी होटल वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

ये भी पढ़ें: परवाणू के होटलों में शराब और हुक्का बार का अवैध धंधा, हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव से मांगा जवाब

शिमला: हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणू में नियमों का उल्लंघन करने को लेकर हाई कोर्ट ने होटल कारोबारियों पर सख्ती दिखाई है. अदालत ने सोलन जिला के एसपी को परवाणू से लेकर सोलन तक हाइवे पर पुलिस फोर्स तैनात करने के आदेश जारी किए हैं. मामले पर हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की. सोलन के एसपी ने सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में बताया कि परवाणू व आसपास के होटलों में साउंड पॉल्यूशन हो रहा है.

इससे पूर्व मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एसपी सोलन को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था. एसपी के जवाब का अवलोकन करने पर हाई कोर्ट ने हाईवे पर पुलिस फोर्स तैनात करने के आदेश जारी किए. सोलन के एसपी ने अपने जवाब में बताया कि होटल प्रबंधन ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन कर रहा है. यही नहीं, कुछ लोग सार्वजनिक स्थानों पर शराबनोशी करते हुए मिल जाते हैं. इस पर हाई कोर्ट ने चिंता जताई और इन परिस्थितियों में जनहित याचिका को अलाइव रखते हुए एसपी सोलन को आदेश दिए कि वह हर माह की 15 तारीख तक अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करें.

हाई कोर्ट को बताया गया कि परवाणू से धर्मपुर तक नेशनल हाईवे पर कोई पुलिस पोस्ट नहीं है. इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि जाबली के आसपास पुलिस पोस्ट की बहुत आवश्यकता है. हाई कोर्ट ने एसपी सोलन को दो हफ्ते के भीतर इस मुद्दे पर विचार करने के आदेश भी दिए. मामले के अनुसार सोलन जिला की तहसील कसौली के तहत ग्राम सुधार सभा कोटी की ओर से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शिकायती पत्र लिखा गया था. पत्र में आरोप लगाया था कि परवाणू के समीप होटल मालिक नियमों व कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं. यहां के होटल कोटी, होटल बॉलीवुड, सेवन हिल्स और होटल पेट पूजा महल में खुले में नशीले पदार्थों को परोसा जा रहा है. इसमें शराब, बीयर और हुक्के का सेवन खुले में किया जाता है. इसके अलावा रात के 12 से 2 बजे तक पटाखे फोड़े जाते हैं. सैलानी के लिए यहां जोर-जोर से डीजे बजाया जाता है.

पत्र के माध्यम से अदालत को बताया गया कि 8 अगस्त 2022 को इस बारे में डीसी सोलन को शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. उसके बाद प्रधान ग्राम पंचायत कोटी की अध्यक्षता में एक मंडल स्थानीय विधायक से मिला और विधायक ने एडीसी सोलन को इसे रोकने के लिए कहा फिर 21 फरवरी को ग्राम सुधार सभा कोटी के सदस्य एडीसी सोलन से मिले. उसके बाद 28 फरवरी को परवाणू पुलिस ने पंचायत प्रधान को पुलिस स्टेशन बुलाया और होटल वालों से समझौता करवाया. एक महीने के बाद 6 अप्रैल 2023 को प्रधान के घर की छत पर तीन-चार बीयर की बोतलें फेंकी गई. सभा ने अदालत से गुहार लगाई थी कि दोषी होटल वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

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