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HC ने धर्मपुर पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका की खारिज

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी जिला के धर्मपुर विकास खंड में पंचायती चुनाव को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि धर्मपुर विकास खंड के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसलिए अभी इस प्रक्रिया में कोर्ट दखल नहीं दे सकता.

Himachal Pradesh High Court dismisses the petition filed for Panchayati elections of Mandi
हाईकोर्ट ने धर्मपुर पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका की खारिज
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Published : Apr 1, 2021, 9:27 PM IST

Updated : Apr 1, 2021, 9:36 PM IST

शिमलाः हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी जिला के धर्मपुर विकास खंड में पंचायती चुनाव को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश एल. नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पवन कुमार की याचिका की सुनवाई करने पर कहा कि चुनाव का कार्यक्रम जारी होने के बाद कोर्ट चुनाव के संचालन में कोई दखल नहीं दे सकता.

पढ़ें- हिमाचल में 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल, पर्यटकों के आने पर नहीं लगेगी रोकः सीएम जयराम

चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाने का भी किया था आग्रह

कोर्ट ने कहा कि धर्मपुर विकास खंड के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसलिए अभी इस प्रक्रिया में कोर्ट दखल नहीं दे सकता. चुनाव में गड़बड़ी अथवा पक्षपात जैसे मुद्दों को चुनाव याचिका के माध्यम चुनौती दी जा सकती है.

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पवन कुमार का आरोप था कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की कोठुआं पंचायत को लगातार पांचवीं बार आरक्षित कर दिया, जो सरासर गलत है. प्रार्थी ने चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह भी किया था.

ये भी पढ़ें: पालमपुर: बागियों पर गिरी गाज, कांग्रेस ने दो नेताओं को किया निष्कासित

शिमलाः हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी जिला के धर्मपुर विकास खंड में पंचायती चुनाव को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश एल. नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पवन कुमार की याचिका की सुनवाई करने पर कहा कि चुनाव का कार्यक्रम जारी होने के बाद कोर्ट चुनाव के संचालन में कोई दखल नहीं दे सकता.

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चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाने का भी किया था आग्रह

कोर्ट ने कहा कि धर्मपुर विकास खंड के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसलिए अभी इस प्रक्रिया में कोर्ट दखल नहीं दे सकता. चुनाव में गड़बड़ी अथवा पक्षपात जैसे मुद्दों को चुनाव याचिका के माध्यम चुनौती दी जा सकती है.

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पवन कुमार का आरोप था कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की कोठुआं पंचायत को लगातार पांचवीं बार आरक्षित कर दिया, जो सरासर गलत है. प्रार्थी ने चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह भी किया था.

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Last Updated : Apr 1, 2021, 9:36 PM IST

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