शिमलाः हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी जिला के धर्मपुर विकास खंड में पंचायती चुनाव को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश एल. नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पवन कुमार की याचिका की सुनवाई करने पर कहा कि चुनाव का कार्यक्रम जारी होने के बाद कोर्ट चुनाव के संचालन में कोई दखल नहीं दे सकता.
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चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाने का भी किया था आग्रह
कोर्ट ने कहा कि धर्मपुर विकास खंड के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसलिए अभी इस प्रक्रिया में कोर्ट दखल नहीं दे सकता. चुनाव में गड़बड़ी अथवा पक्षपात जैसे मुद्दों को चुनाव याचिका के माध्यम चुनौती दी जा सकती है.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पवन कुमार का आरोप था कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की कोठुआं पंचायत को लगातार पांचवीं बार आरक्षित कर दिया, जो सरासर गलत है. प्रार्थी ने चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह भी किया था.
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