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पंचायत सचिवों को ट्रेनिंग के दौरान वेतन देने का रास्ता साफ, हाई कोर्ट के आदेश पर वित्त विभाग की मंजूरी

Himachal Pradesh High Court: हिमाचल प्रदेश में पंचायत सचिवों को ट्रेनिंग के दौरान वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है. वित्त विभाग की ये मंजूरी हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आई है. इस मामले में हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी.पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट.
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट.
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Published : Nov 28, 2022, 9:47 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत सचिवों को ट्रेनिंग के दौरान वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है. राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस संदर्भ में अपनी मंजूरी दे दी है. वित्त विभाग की ये मंजूरी हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आई है. इस मामले में हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी. हाई कोर्ट की खंडपीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए आदेश दिया कि सरकार अदालत के समक्ष 26 दिसंबर तक ऑर्डर की अनुपालन रिपोर्ट पेश करे. इससे पहले याचिका के निपटारे के दौरान ही वित्त विभाग ने हाई कोर्ट में खंडपीठ के समक्ष ये जानकारी दी थी कि पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण के दौरान दिए जाने वाले वेतन के संबंध में औपचारिक मंजूरी दे दी गई है.

मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की अगुवाई वाली खंडपीठ कर रही है. इसमें न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह भी शामिल हैं. अदालत में प्यारेलाल नामक शख्स ने पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण के दौरान वेतन दिए जाने से जुड़ी याचिका दाखिल की थी. उल्लेखनीय है कि इस बारे में हिमाचल हाई कोर्ट विगत में भी विभिन्न याचिकाओं व अपीलों में अपना फैसला दे चुका है. वहीं, राज्य सरकार के वित्त विभाग की तरफ से प्रशिक्षण के दौरान पंचायत सचिवों को वेतन देने से जुड़ी मंजूरी नहीं मिली थी. (Himachal Pradesh High Court)

इस कारण ये मामला लटका हुआ था. अब राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में बताया है कि इस साल 12 अक्टूबर को सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी से मिली जानकारी के अनुसार वित्त विभाग ने पंचायत सचिवों के वेतन की अब तक की कुल देनदारी को लेकर अमाउंट कैलकुलेट करने के आदेश जारी किए थे. इसके बाद मामले को फिर से 29 अक्टूबर 2022 को वित्त विभाग की स्वीकृति के लिए भेजा गया था. हाई कोर्ट को यह बताया गया कि आचार संहिता की समय अवधि पूरा होते ही पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण के दौरान के वेतन की अदायगी कर दी जाएगी. हिमाचल प्रदेश में आठ दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे और उसके बाद दस दिसंबर को आचार संहिता का समय पूरा होगा. हाई कोर्ट में वित्त विभाग को 26 दिसंबर को अदालत के आदेश की अनुपालना रिपोर्ट पेश करनी होगी. फिलहाल, याचिका का निपटारा हो गया है.

ये भी पढ़ें- भाजपा 4 दिसंबर को शिमला में करेगी समीक्षा बैठक, प्रत्याशियों से लेगी फीडबैक

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत सचिवों को ट्रेनिंग के दौरान वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है. राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस संदर्भ में अपनी मंजूरी दे दी है. वित्त विभाग की ये मंजूरी हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आई है. इस मामले में हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी. हाई कोर्ट की खंडपीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए आदेश दिया कि सरकार अदालत के समक्ष 26 दिसंबर तक ऑर्डर की अनुपालन रिपोर्ट पेश करे. इससे पहले याचिका के निपटारे के दौरान ही वित्त विभाग ने हाई कोर्ट में खंडपीठ के समक्ष ये जानकारी दी थी कि पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण के दौरान दिए जाने वाले वेतन के संबंध में औपचारिक मंजूरी दे दी गई है.

मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की अगुवाई वाली खंडपीठ कर रही है. इसमें न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह भी शामिल हैं. अदालत में प्यारेलाल नामक शख्स ने पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण के दौरान वेतन दिए जाने से जुड़ी याचिका दाखिल की थी. उल्लेखनीय है कि इस बारे में हिमाचल हाई कोर्ट विगत में भी विभिन्न याचिकाओं व अपीलों में अपना फैसला दे चुका है. वहीं, राज्य सरकार के वित्त विभाग की तरफ से प्रशिक्षण के दौरान पंचायत सचिवों को वेतन देने से जुड़ी मंजूरी नहीं मिली थी. (Himachal Pradesh High Court)

इस कारण ये मामला लटका हुआ था. अब राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में बताया है कि इस साल 12 अक्टूबर को सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी से मिली जानकारी के अनुसार वित्त विभाग ने पंचायत सचिवों के वेतन की अब तक की कुल देनदारी को लेकर अमाउंट कैलकुलेट करने के आदेश जारी किए थे. इसके बाद मामले को फिर से 29 अक्टूबर 2022 को वित्त विभाग की स्वीकृति के लिए भेजा गया था. हाई कोर्ट को यह बताया गया कि आचार संहिता की समय अवधि पूरा होते ही पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण के दौरान के वेतन की अदायगी कर दी जाएगी. हिमाचल प्रदेश में आठ दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे और उसके बाद दस दिसंबर को आचार संहिता का समय पूरा होगा. हाई कोर्ट में वित्त विभाग को 26 दिसंबर को अदालत के आदेश की अनुपालना रिपोर्ट पेश करनी होगी. फिलहाल, याचिका का निपटारा हो गया है.

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