शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन है. आज प्रश्नकाल शुरू होते ही नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और अन्य विधायकों ने संयुक्त रूप से सरकार से पूछा था कि सरकार ने 31 जुलाई तक प्रदेश से बाहर के कितने लोगों को रोजगार प्रदेश में दिया. इसके अलावा आउटसोर्सिंग आधार पर प्रदेश से बाहर के कितने लोग हिमाचल में काम कर रहे हैं
सीएम जयराम ने सदन में जवाब में कहा कि 1 जनवरी 2018 से 31 जुलाई 2019 तक 136 बाहरी लोगों को नियुक्तियां दी हैं. इनमें से 12 व्यक्तियों को आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्तियां दी गईं. मुख़्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के समय 197 लोगों को नियुक्ति दी गई जो प्रदेश से बाहर के थे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी पदों पर नियुक्तियां संबंधी पदों पर आरएन्डपी रूल्स के तहत की जाती हैं. इसके लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक होने चाहिए. हिमाचली उम्मीदवारों का राज्य सरकार की सेवाओं में चयन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत व अन्य राज्यों में किए गए ऐसे प्रावधानों और न्यायालय के फैसले का अध्ययन किया. इसके अनुसार सरकार ने संविधान के अनुछेद 309 के आधीन हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ग 3 और वर्ग 4 के पदों पर भर्ती के लिए पात्रता नियम 2019 दिनांक 19.11.2019 को अधिसूचित किए गए. इसके मुताबिक वर्ग 3 के पदों की पात्रता के लिए उम्मीदवार बाहरवीं की परीक्षा और वर्ग 4 के पदों के लिए 8वीं या 10वीं की परीक्षा हिमाचल स्थित संस्थानों से उत्तीर्ण होना चाहिए.
नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में पूछा कि क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि आगे से प्रदेश से बाहरी लोगों को प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी.
मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि हमारी कोई प्रादेशिक भाषा नहीं है. इसलिए पंजाब या अन्य पड़ोसी राज्यों की तरह प्रावधान भाषा के आधार पर नहीं हो सकता था. इसलिए सरकार ने यह तय किया कि उम्मीदवार ने प्रदेश के संस्थानों से 8वीं 10वीं और 12वीं की हो. मूल रूप से हिमाचली को इस शर्त में छूट मिलेगी. आउटसोर्स के आधार पर भी बाहरी लोगों की भर्ती न हो इसपर भी सोचा जा रहा है