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Himachal High Court: सीर खड्ड घुमारवीं में कचरे की अवैध डंपिंग पर हाईकोर्ट सख्त, नगर पंचायत को तुरंत सफाई के निर्देश, स्टेट्स रिपोर्ट भी तलब

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Published : Jul 15, 2023, 7:54 AM IST

घुमारवीं की सीर खड्ड में कचरे की अवैध रूप से डंपिंग मामले में हिमाचल प्रदेश होईकोर्ट ने सख्त रूप दिखाया है. मामले में कोर्ट ने सीर खड्डे में डाले गए कचरे को जल्द से जल्द हटाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही मामले में सभी पक्षकारों से फोटो और स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है. (Himachal High Court)

Himachal High court strict on illegal waste dumping
हिमाचल प्रदेश होईकोर्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने घुमारवीं की सीर खड्ड में कचरे की अवैध रूप से डंपिंग करने पर सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट ने इस मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए नगर पंचायत घुमारवीं को सीर खड्डे में डाले गए कचरे को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सफाई करने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षकारों से फोटो सहित स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है.

अदालत ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई के समय सीर खड्ड में अवैध कचरे को हटाए जाने संबंधी फोटोग्राफ्स सहित स्टेट्स रिपोर्ट पेश की जाए. हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए हैं. खंडपीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई 24 जुलाई के दिन निर्धारित की है.

दरअसल, एक जागरुक नागरिक विक्रम सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी. विक्रम सिंह ने याचिका में सीर खड्ड की दुर्दशा को लेकर कुछ तथ्य दिए थे. याचिका में बताया गया था कि बिलासपुर जिला की नगर पंचायत घुमारवीं का प्रशासन दो साल से यानी वर्ष 2021 से निरंतर सीर खड्ड में कचरे की डंपिंग कर रहा है. इस बारे में कई बार नगर पंचायत में शिकायत की गई. यही नहीं, प्रार्थी विक्रम सिंह और स्थानीय निवासियों ने राज्य सरकार, डीसी बिलासपुर व अन्य संबंधितों को भी इस बारे में शिकायत पत्र दिए और कहा कि सीर खड्ड में कचरे की डंपिंग रोकी जाए, लेकिन किसी ने इस पर एक्शन नहीं लिया.

याचिका के जरिए हाईकोर्ट को बताया गया कि घुमारवीं नगर पंचायत इस बारे में नगर पंचायत ठोस कचरा नियंत्रण-2016 के नियमों का उल्लंघन कर रही है. इन नियमों के अनुसार किसी भी जल स्रोत के आस पास कचरे की डंपिंग नहीं की जा सकती है. प्रार्थी ने हाईकोर्ट से नगर पंचायत घुमारवी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है. मामले की अगली सुनवाई के दिन 24 जुलाई को अब सभी पक्षकारों को कचरा हटाने से संबंधित फोटो प्रूफ सहित स्टेट्स रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश करनी होगी.

ये भी पढ़ें: Himachal High Court: अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट की फटकार, जानिए क्यों देना होगा एनएमसी और यूनिवर्सिटी को दो-दो लाख मुआवजा

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने घुमारवीं की सीर खड्ड में कचरे की अवैध रूप से डंपिंग करने पर सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट ने इस मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए नगर पंचायत घुमारवीं को सीर खड्डे में डाले गए कचरे को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सफाई करने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षकारों से फोटो सहित स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है.

अदालत ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई के समय सीर खड्ड में अवैध कचरे को हटाए जाने संबंधी फोटोग्राफ्स सहित स्टेट्स रिपोर्ट पेश की जाए. हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए हैं. खंडपीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई 24 जुलाई के दिन निर्धारित की है.

दरअसल, एक जागरुक नागरिक विक्रम सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी. विक्रम सिंह ने याचिका में सीर खड्ड की दुर्दशा को लेकर कुछ तथ्य दिए थे. याचिका में बताया गया था कि बिलासपुर जिला की नगर पंचायत घुमारवीं का प्रशासन दो साल से यानी वर्ष 2021 से निरंतर सीर खड्ड में कचरे की डंपिंग कर रहा है. इस बारे में कई बार नगर पंचायत में शिकायत की गई. यही नहीं, प्रार्थी विक्रम सिंह और स्थानीय निवासियों ने राज्य सरकार, डीसी बिलासपुर व अन्य संबंधितों को भी इस बारे में शिकायत पत्र दिए और कहा कि सीर खड्ड में कचरे की डंपिंग रोकी जाए, लेकिन किसी ने इस पर एक्शन नहीं लिया.

याचिका के जरिए हाईकोर्ट को बताया गया कि घुमारवीं नगर पंचायत इस बारे में नगर पंचायत ठोस कचरा नियंत्रण-2016 के नियमों का उल्लंघन कर रही है. इन नियमों के अनुसार किसी भी जल स्रोत के आस पास कचरे की डंपिंग नहीं की जा सकती है. प्रार्थी ने हाईकोर्ट से नगर पंचायत घुमारवी के खिलाफ भी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है. मामले की अगली सुनवाई के दिन 24 जुलाई को अब सभी पक्षकारों को कचरा हटाने से संबंधित फोटो प्रूफ सहित स्टेट्स रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश करनी होगी.

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