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Himachal Govt Ban on Construction: हिमाचल के इन जिलों में 16 सितंबर तक निर्माण कार्यों पर रोक, मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश

हिमाचल के कुछ जिलों में नए निर्माण कार्यों पर 16 सितंबर तक प्रतिबंध रहेगा. मुख्य सचिव द्वारा जारी किए आदेश के अनुसार, केवल आपदा से प्रभावित भवनों और सड़कों का ही निर्माण हो सकेगा. वहीं, सरकार ने साफ किया है कि आदेशों की अवहेलना पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पढ़ें पूरी खबर.. (Construction Ban In Himachal) (Himachal Govt Ban on Construction)

himachal govt ban on construction work
हिमाचल के इन जिलों में निर्माण कार्यों पर रोक
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Sep 2, 2023, 9:39 PM IST

शिमला: प्रदेश में बारिश के बाद लगातार भूस्खलन हो रहे हैं. ऐसे में सरकार ने प्रदेश में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है. 16 सितंबर तक प्रदेश में यह रोक प्रभावी रहेगी. हालांकि, इस दौरान आपदा से प्रभावित परिवार अपने मकान बना सकेंगे. मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष प्रबोध सक्सेना ने राज्य आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 24 (1) के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में निर्माण गतिविधियों के संबंध में आदेश जारी किए हैं. इन आदशों के अनुसार आपदा प्रभावित इमारतों और सड़कों के पुनर्निर्माण कार्यों को छोड़कर किसी भी प्रकार के निजी विकास और निर्माण गतिविधि के लिए पहाड़ियों के कटान पर पूरे राज्य में 16 सितंबर तक प्रतिबंध लगाया गया है.

आदशों के अनुसार शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, सोलन और चंबा जिलों में वाणिज्यिक, पर्यटन इकाइयों के निर्माण के संबंध में 16 सितंबर तक नई योजना अनुमति एवं भवन अनुमति पर प्रतिबंध रहेगा. यह निर्णय प्रदेश में भारी बरसात के कारण आई प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत मानवीय जीवन, आधारभूत संरचना, पारिस्थितिकी की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है.

दरअसल, इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. वहीं, सरकार ने साफ किया है कि आदेशों की अवहेलना पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. बता दें, प्रदेश में भारी बारिश के बाद भूस्खलन होने से काफी नुकसान हुआ है. कई जगह पहाड़ियों के कटान से स्थिति खराब हुई है और इससे भूस्खलन को बढ़ावा मिला है. यही वजह है कि सरकार ने आपदा को देखते हुए 16 सितंबर तक रोक लगा दी है.

  • लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में तारा देवी मंदिर ट्रस्ट, संकट मोचन मंदिर ट्रस्ट और एक शैक्षणिक संस्थान की ओर से आपदा राहत कोष के लिए 8 लाख 62 हजार रुपये का चेक भेंट किया। इस परोपकारी कार्य के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। यह राशि आपदा प्रभावितों को… pic.twitter.com/mYXHRY442y

    — Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) September 2, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

आपदा राहत कोष के लिए अंशदान: गोल्डन लैंडलेस लूजर एंड हाउसलेस ट्रांसपोर्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी चंडी, सोलन ने मुख्यमंत्री सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 2 लाख 51 हजार रुपये का चेक भेंट किया. इस दौरान मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी भी उपस्थित रहे. वहीं, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ने आज शिमला में मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए 27 लाख रुपये का चेक भेंट किया. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में एक शैक्षणिक संस्थान सहित तारा देवी मंदिर ट्रस्ट और संकट मोचन मंदिर ट्रस्ट की ओर से आपदा राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 8 लाख 62 हजार रुपये का चेक भेंट किया.

ये भी पढ़ें: Himachal Aapda Rahat Kosh: माता चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट ने 'आपदा राहत कोष' में दिया 2 करोड़ का दान, सीएम सुक्खू ने जताया आभार

शिमला: प्रदेश में बारिश के बाद लगातार भूस्खलन हो रहे हैं. ऐसे में सरकार ने प्रदेश में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है. 16 सितंबर तक प्रदेश में यह रोक प्रभावी रहेगी. हालांकि, इस दौरान आपदा से प्रभावित परिवार अपने मकान बना सकेंगे. मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष प्रबोध सक्सेना ने राज्य आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 24 (1) के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में निर्माण गतिविधियों के संबंध में आदेश जारी किए हैं. इन आदशों के अनुसार आपदा प्रभावित इमारतों और सड़कों के पुनर्निर्माण कार्यों को छोड़कर किसी भी प्रकार के निजी विकास और निर्माण गतिविधि के लिए पहाड़ियों के कटान पर पूरे राज्य में 16 सितंबर तक प्रतिबंध लगाया गया है.

आदशों के अनुसार शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, सोलन और चंबा जिलों में वाणिज्यिक, पर्यटन इकाइयों के निर्माण के संबंध में 16 सितंबर तक नई योजना अनुमति एवं भवन अनुमति पर प्रतिबंध रहेगा. यह निर्णय प्रदेश में भारी बरसात के कारण आई प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत मानवीय जीवन, आधारभूत संरचना, पारिस्थितिकी की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है.

दरअसल, इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. वहीं, सरकार ने साफ किया है कि आदेशों की अवहेलना पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. बता दें, प्रदेश में भारी बारिश के बाद भूस्खलन होने से काफी नुकसान हुआ है. कई जगह पहाड़ियों के कटान से स्थिति खराब हुई है और इससे भूस्खलन को बढ़ावा मिला है. यही वजह है कि सरकार ने आपदा को देखते हुए 16 सितंबर तक रोक लगा दी है.

  • लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में तारा देवी मंदिर ट्रस्ट, संकट मोचन मंदिर ट्रस्ट और एक शैक्षणिक संस्थान की ओर से आपदा राहत कोष के लिए 8 लाख 62 हजार रुपये का चेक भेंट किया। इस परोपकारी कार्य के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। यह राशि आपदा प्रभावितों को… pic.twitter.com/mYXHRY442y

    — Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) September 2, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

आपदा राहत कोष के लिए अंशदान: गोल्डन लैंडलेस लूजर एंड हाउसलेस ट्रांसपोर्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी चंडी, सोलन ने मुख्यमंत्री सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 2 लाख 51 हजार रुपये का चेक भेंट किया. इस दौरान मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी भी उपस्थित रहे. वहीं, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ने आज शिमला में मुख्यमंत्री को आपदा राहत कोष के लिए 27 लाख रुपये का चेक भेंट किया. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में एक शैक्षणिक संस्थान सहित तारा देवी मंदिर ट्रस्ट और संकट मोचन मंदिर ट्रस्ट की ओर से आपदा राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 8 लाख 62 हजार रुपये का चेक भेंट किया.

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