शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है. हिमाचल सरकार ने तृतीय श्रेणी के पदों की भर्ती के लिए लोकसेवा आयोग रेगुलेशन में संशोधन को मंजूरी दे दी है. शुक्रवार देर रात को कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया. अब इस संदर्भ में सारी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद हिमाचल प्रदेश राज्य लोकसेवा आयोग तृतीय श्रेणी के पदों की भर्ती करेगा. हालांकि राज्य सरकार नया भर्ती विधान तैयार करेगी और नई भर्ती एजेंसी बनाएगी, लेकिन उसमें समय लगेगा. ऐसे में सरकार ने क्लास थ्री पदों की भर्ती के लिए राज्य लोकसेवा आयोग की मदद लेगा.
वहीं, कैबिनेट में अन्य कुछ फैसले भी लिए गए। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने नेरचौक, नाहन, हमीरपुर व चंबा में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में एमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट शुरू करने के लिए 48 पद क्रिएट करने को स्वीकृति दी. हाल ही में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कैजुअल्टी में व्यवस्था सुधारने के लिए एमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट बनाने का ऐलान किया था. यह घोषणा सीएम सुखविंदर सिंह ने 17 मार्च को पेश बजट में भी की थी.
बजट की घोषणा के अनुसार ही हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में चार पोस्ट क्रिएट की गई हैं. ये डिपार्टमेंट अलग से चलाने के लिए पद सृजित किए गए हैं. हमीरपुर अस्पताल में इस सुविधा के मिलने के बाद कैंसर व थायराइड के रोगियों को पीजीआई चंडीगढ़ अथवा आईजीएमसी अस्पताल या फिर रीजनल कैंसर सेंटर शिमला में नहीं जाना पड़ेगा. इसके अलावा कैबिनेट में लैंड सीलिंग एक्ट पर भी चर्चा हुई है. बताया जा रहा है कि इसके लिए सरकार बजट सत्र में बिल लाएगी. कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने विधेयक के ड्राफ्ट को भी मंजूरी दी है.
उल्लेखनीय है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट में बेटियों को भी संपत्ति में अधिकार देने के लिए यह घोषणा की थी. इस एक्ट में संशोधन के लिए हिमाचल विधानसभा से बिल पारित करने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भी भेजना पड़ेगा. गौरतलब है कि लैंड सीलिंग एक्ट में बेटियों को इकाई नहीं माना गया है. यानी परिवार में संपत्ति पर बेटी का हक नहीं है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन का ऐलान किया था, ताकि बेटियों को भी इकाई माना जा सके और संपत्ति में हक मिले.
लीज रूल्स में भी होगा संशोधन: इसके अलावा सरकार ने लीज रूल्स में भी संशोधन करने का फैसला लिया है. अब लीज की अवधि 99 साल की बजाय 40 साल करने का विचार किया गया है. लंबी लीज अवधि से सरकारों को कई तरह के नुकसान हैं. उल्लेखनीय है कि हाल में ही सरकार ने पंजाब सरकार के साथ पत्राचार कर शानन प्रोजेक्ट की लीज अवधि पूरा होने पर प्रोजेक्ट को पंजाब से वापिस लेने की प्रक्रिया शुरू की है. शानन प्रोजेक्ट 99 साल की अवधि के लिए पंजाब के पास था. अब अगले साल मार्च में ये लीज अवधि पूरी हो जाएगी तो शानन प्रोजेक्ट वापिस हिमाचल के अधिकार में आने से राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी.
ये भी पढ़ें: अदालत पहुंचा CPS की नियुक्ति का मामला, हाई कोर्ट ने जारी किया सरकार को नोटिस, 21 अप्रैल को सुनवाई