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हाइकोर्ट से अभिभावकों को राहत नहीं, चुकानी होगी लॉकडाउन के दौरान की पूरी फीस - हिमाचल हाईकोर्ट

अभिभावकों को अब लॉकडाउन के दौरान की पूरी फीस चुकानी ही पड़ेगी. निजी स्कूलों की फीस मामले में हाईकोर्ट से अभिभावकों को कोई राहत नहीं मिली है. कोर्ट में निजी स्कूलों के एक संगठन ने याचिका दायर की थी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए निजी स्कूलों के आर्थिक पक्ष को सुनते हुए पूरी फीस वसूली का फैसला सुनाया.

Himachal High Court
हिमाचल हाईकोर्ट.
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Published : Nov 4, 2020, 1:05 PM IST

शिमला: निजी स्कूलों की फीस मामले में हाईकोर्ट से अभिभावकों को कोई राहत नहीं मिली. अभिभावकों को अब लॉकडाउन के दौरान की पूरी फीस चुकानी ही पड़ेगी. मंगलवार को प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में कंप्लाइनस रिपोर्ट दायर की. सरकार की रिपोर्ट दायर करने के बाद कोर्ट ने मामले को समाप्त कर दिया.

मामले की मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई हुई. हाईकोर्ट में निजी स्कूलों के एक संगठन ने याचिका दायर की थी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए निजी स्कूलों के आर्थिक पक्ष को सुनते हुए पूरी फीस वसूली का फैसला सुनाया.

सरकार ने कोर्ट के इस फैसले का पालन करते हुए बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में ट्यूशन फीस वसूली का आदेश वापस लिया था. साथ ही बीते महीनों की फीस वसूली को भी हरी झंडी दी थी. इसको लेकर प्रदेश में विरोध हो रहा है. वहीं, इस मामले की सुनवाई के दौरान अभिभावकों को बीते महीनों की फीस न वसूली होने का फैसला होने की उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट से भी राहत नहीं मिली.

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई अभिभावक कोरोना संकट के चलते फीस चुकाने में असमर्थ है तो उसे स्कूल प्रबंधन को लिखित आवेदन करना होगा. स्कूल की ओर से इस बाबत बनाई गई कमेटी आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर फैसला लेगी.

ये भी पढ़ें: 38 साल की नौकरी में 30 साल अपने गृह जिला में रहे वन अधिकारी, कोर्ट ने दिए तबादले के आदेश

शिमला: निजी स्कूलों की फीस मामले में हाईकोर्ट से अभिभावकों को कोई राहत नहीं मिली. अभिभावकों को अब लॉकडाउन के दौरान की पूरी फीस चुकानी ही पड़ेगी. मंगलवार को प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में कंप्लाइनस रिपोर्ट दायर की. सरकार की रिपोर्ट दायर करने के बाद कोर्ट ने मामले को समाप्त कर दिया.

मामले की मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई हुई. हाईकोर्ट में निजी स्कूलों के एक संगठन ने याचिका दायर की थी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए निजी स्कूलों के आर्थिक पक्ष को सुनते हुए पूरी फीस वसूली का फैसला सुनाया.

सरकार ने कोर्ट के इस फैसले का पालन करते हुए बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में ट्यूशन फीस वसूली का आदेश वापस लिया था. साथ ही बीते महीनों की फीस वसूली को भी हरी झंडी दी थी. इसको लेकर प्रदेश में विरोध हो रहा है. वहीं, इस मामले की सुनवाई के दौरान अभिभावकों को बीते महीनों की फीस न वसूली होने का फैसला होने की उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट से भी राहत नहीं मिली.

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई अभिभावक कोरोना संकट के चलते फीस चुकाने में असमर्थ है तो उसे स्कूल प्रबंधन को लिखित आवेदन करना होगा. स्कूल की ओर से इस बाबत बनाई गई कमेटी आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर फैसला लेगी.

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