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लैपटॉप खरीद मामले में HC ने हिमाचल सरकार से मांगा जवाब, इस दिन होगी सुनवाई - लैपटॉप खरीद मामले में हाईकोर्ट

लैपटॉप खरीद मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है. लैपटॉप खरीद मामले में गड़बड़ी को लेकर दायर मामले में राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को नोटिस जारी किया है.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
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Published : Oct 1, 2019, 8:15 PM IST

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने श्रीनिवास रामानुजम स्टूडेंट् डिजिटल योजना के तहत 10वीं व बारहवीं कक्षाओं के मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप खरीद में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दायर मामले में राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को नोटिस जारी किया है.

हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने विनय शर्मा की दायर याचिका की सुनवाई के दौरान 21 नवम्बर तक सरकार को इस मामले में स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं.
प्रार्थी ने 9700 लैपटॉप खरीदने को लेकर जारी टेंडर को रद्द करने की गुहार लगाई है. याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार, 9700 लेपटॉप खरीदने का टेंडर एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व एचपी इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया है.

ये टेंडर गैर कानूनी तरीके से दिए गए हैं. प्रार्थी का कहना है कि ये टेंडर लेनोवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बिड को नजरअंदाज कर दिए गए. पिछली बार स्कूल के मेधावी छात्रों को देने के लिए करीब 17.16 करोड़ रुपये में 10,000 लैपटॉप खरीदे गए थे.

इस बार 23.20 करोड़ में 9700 लैपटॉप खरीदे जा रहे हैं. प्रार्थी के अनुसार, शिक्षा मंत्री भी इस सौदे से खुश नहीं है फिर भी इस टेंडर को रद्द करने की बजाए खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है. प्रार्थी ने मौजूदा टेंडर रद्द करने की गुहार लगाई है. मामले पर सुनवाई 21 नवम्बर को होगी.

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने श्रीनिवास रामानुजम स्टूडेंट् डिजिटल योजना के तहत 10वीं व बारहवीं कक्षाओं के मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप खरीद में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दायर मामले में राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को नोटिस जारी किया है.

हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने विनय शर्मा की दायर याचिका की सुनवाई के दौरान 21 नवम्बर तक सरकार को इस मामले में स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं.
प्रार्थी ने 9700 लैपटॉप खरीदने को लेकर जारी टेंडर को रद्द करने की गुहार लगाई है. याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार, 9700 लेपटॉप खरीदने का टेंडर एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व एचपी इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया है.

ये टेंडर गैर कानूनी तरीके से दिए गए हैं. प्रार्थी का कहना है कि ये टेंडर लेनोवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बिड को नजरअंदाज कर दिए गए. पिछली बार स्कूल के मेधावी छात्रों को देने के लिए करीब 17.16 करोड़ रुपये में 10,000 लैपटॉप खरीदे गए थे.

इस बार 23.20 करोड़ में 9700 लैपटॉप खरीदे जा रहे हैं. प्रार्थी के अनुसार, शिक्षा मंत्री भी इस सौदे से खुश नहीं है फिर भी इस टेंडर को रद्द करने की बजाए खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है. प्रार्थी ने मौजूदा टेंडर रद्द करने की गुहार लगाई है. मामले पर सुनवाई 21 नवम्बर को होगी.

प्रदेश हाईकोर्ट ने श्रीनिवास रामानुजम स्टूडेंट डिजिटल योजना के तहत 10वीं व बारहवीं कक्षाओं के मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने के लिए खरीदे जा रहे लैपटॉप में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दायर मामले में राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को नोटिस जारी किए हैं। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने विनय शर्मा द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात 21 नवम्बर तक सरकार को इस मामले में स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए। प्रार्थी ने 9700 लैपटॉप खरीदने को लेकर जारी टेंडर को रद्द करने की गुहार लगाई है। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 9700 लेपटॉप खरीदने का टेंडर एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व एचपी इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। यह टेंडर अनुचित, अविवेकपूर्ण, मनमाने व गैरकानूनी तरीके से दिए गए हैं। प्रार्थी का कहना है कि यह टेंडर लेनोवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बिड को नजरअंदाज कर दिए गये। पिछली बार स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को  देने के लिए करीब 17.16 करोड़ रुपये में 10,000 लैपटॉप खरीदे गए थे। इस बार 23.20 करोड़ में 9700 लैपटॉप खरीदे जा रहे हैं। प्रार्थी के अनुसार शिक्षा मंत्री भी इस सौदे से खुश नहीं है। फिर भी इस टेंडर को रद्द करने की बजाए खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रार्थी ने मौजूदा टेंडर रद्द करने की गुहार लगाई है। मामले पर सुनवाई 21 नवम्बर को होगी।  
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