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प्रदेश में अधिसूचित होंगे स्टाफ नर्सिस और डॉक्टर्स के पद, सरकार ने HC में दाखिल किया शपथ पत्र - शिमला

डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सिस की नियुक्ति व पदोन्नति नियम दो हफ्ते के भीतर होंगे अधिसूचित. प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में दिए गए शपथ पत्र में दी जानकारी.

हिमाचल हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
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Published : Mar 15, 2019, 6:10 AM IST

Updated : Mar 15, 2019, 3:54 PM IST

शिमला: हिमाचल में स्टाफ नर्सिस और डॉक्टर्स के पद भरने के लिए नियम दो हफ्ते में अधिसूचित किए जाएंगे. ये जानकारी प्रदेश सरकार द्वारा हाईकोर्ट में शपथ पत्र के जरिए दी गई.

बता दें प्रदेश सरकार द्वारा कोर्ट में दिए गए शपथ पत्र में बताया गया कि हिमाचल में डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सिस की नियुक्ति व पदोन्नति नियम दो हफ्ते के भीतर अधिसूचित कर दिए जाएंगे. सरकार ने बताया कि 11 जनवरी, 13 व 26 फरवरी और 2 मार्च को 228 डॉक्टर्स को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है. अनुबंध आधार पर भरे गए डॉक्टर्स की सेवाएं तीन साल बाद नियमित कर दी जाएंगी. सरकार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए 208 डॉक्टर्स के पद नियमित तौर पर भरने की प्रक्रिया जारी है.

सरकार का पक्ष सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने मामले की आगामी सुनवाई 11 अप्रैल को निर्धारित की है. गौर हो कि प्रदेश में डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सिस की कमी को उजागर करने वाली जनहित याचिका हिमाचल हाई कोर्ट में लंबित है.

शिमला: हिमाचल में स्टाफ नर्सिस और डॉक्टर्स के पद भरने के लिए नियम दो हफ्ते में अधिसूचित किए जाएंगे. ये जानकारी प्रदेश सरकार द्वारा हाईकोर्ट में शपथ पत्र के जरिए दी गई.

बता दें प्रदेश सरकार द्वारा कोर्ट में दिए गए शपथ पत्र में बताया गया कि हिमाचल में डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सिस की नियुक्ति व पदोन्नति नियम दो हफ्ते के भीतर अधिसूचित कर दिए जाएंगे. सरकार ने बताया कि 11 जनवरी, 13 व 26 फरवरी और 2 मार्च को 228 डॉक्टर्स को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है. अनुबंध आधार पर भरे गए डॉक्टर्स की सेवाएं तीन साल बाद नियमित कर दी जाएंगी. सरकार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए 208 डॉक्टर्स के पद नियमित तौर पर भरने की प्रक्रिया जारी है.

सरकार का पक्ष सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने मामले की आगामी सुनवाई 11 अप्रैल को निर्धारित की है. गौर हो कि प्रदेश में डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सिस की कमी को उजागर करने वाली जनहित याचिका हिमाचल हाई कोर्ट में लंबित है.

नकदी-शराब के वितरण पर उड़नदस्तों की पैनी नजर

मंडी। रिटर्निंग अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान नकदी, शराब या अन्य वस्तुओं के वितरण पर उड़न दस्तों के जरिये नजर रखी जा रही है। कहा कि मतदाताओं को लुभाने के लिए रिश्वत के तौर पर इस प्रकार की वस्तुओं का वितरण दंडनीय अपराध है। प्रत्येक पुलिस थाने के अधीन बनाए गए उड़नदस्ते ऐसी हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि उड़नदस्तों द्वारा जब्ती से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र में भारी मात्रा में नकदी ले जा रहा है, वह उस राशि के स्रोत्र और उसके अन्तिम प्रयोग को दर्शान के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करें।
दिखाएं यह दस्तावेज
डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि भारी मात्रा में नकदी ले जाने के मामलों में व्यक्ति पैन कार्ड अथवा उसकी प्रति, व्यापार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति,नकदी की निकासी दर्शाती बैंक पास बुक या बैंक विवरणी की प्रति, नियमित लेन-देन वाले व्यापार के मामले में कैश बुक की प्रति, विवाह के निमन्त्रण पत्र, अस्पताल में उपचार के लिए प्रयोग जैसे मामलों में नकदी के अन्तिम प्रयोग के प्रमाण दिखाए जाने चाहिए। 


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Rakesh Kumar,
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Last Updated : Mar 15, 2019, 3:54 PM IST
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