ETV Bharat / state

विधायकों-मंत्रियो के वेतन में 30% कटौती वाले विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी

कोरोना संकट के चलते बढ़ रही आर्थिक मंदी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया था. रविवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने ‘हिमाचल प्रदेश रेग्युलेशन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसिस ऑफ डिफरेंट कैटागरीज इन सर्टेन एक्सीजेंसिस ऑर्डिनेंस, 2020 को पारित किया है.

author img

By

Published : Apr 12, 2020, 11:59 PM IST

Governor approves ordinance
राज्यपाल ने दी मंजूरी

शिमला : हिमाचल प्रदेश के मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक, विधानसभा के सदस्यों और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती वाले अध्यादेश को को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है. इसके तहत एक साल तक उपरोक्त के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती की जाएगी.

कोरोना संकट के चलते बढ़ रही आर्थिक मंदी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया था. रविवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने ‘हिमाचल प्रदेश रेग्युलेशन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसिस ऑफ डिफरेंट कैटागरीज इन सर्टेन एक्सीजेंसिस ऑर्डिनेंस, 2020 को पारित किया है.

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि इस अध्यादेश को 01 अप्रैल, 2020 से शुरू हुए वर्ष में एक वर्ष के लिए लाया गया है और इसके तहत मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक, विधान सभा के सदस्यों और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्तियों को संदेय वेतन और भत्तों इत्यादि में 30 प्रतिशत तक कम किया जाएगा.

01 अप्रैल, 2020 से शुरू होने वाले इस वर्ष में एक वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य राजनैतिक नियुक्तिधारी को संदेय वेतन और भत्तों को 30 प्रतिशत तक कम किया जाएगा।उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण शीघ्र राहत और सहायता की आवश्यकता है, इसलिए महामारी के प्रसार को रोकने के लिए कुछ आकस्मिक उपाय किए जाएंगे.

शिमला : हिमाचल प्रदेश के मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक, विधानसभा के सदस्यों और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती वाले अध्यादेश को को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है. इसके तहत एक साल तक उपरोक्त के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती की जाएगी.

कोरोना संकट के चलते बढ़ रही आर्थिक मंदी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया था. रविवार को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने ‘हिमाचल प्रदेश रेग्युलेशन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसिस ऑफ डिफरेंट कैटागरीज इन सर्टेन एक्सीजेंसिस ऑर्डिनेंस, 2020 को पारित किया है.

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि इस अध्यादेश को 01 अप्रैल, 2020 से शुरू हुए वर्ष में एक वर्ष के लिए लाया गया है और इसके तहत मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक, विधान सभा के सदस्यों और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्तियों को संदेय वेतन और भत्तों इत्यादि में 30 प्रतिशत तक कम किया जाएगा.

01 अप्रैल, 2020 से शुरू होने वाले इस वर्ष में एक वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य राजनैतिक नियुक्तिधारी को संदेय वेतन और भत्तों को 30 प्रतिशत तक कम किया जाएगा।उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण शीघ्र राहत और सहायता की आवश्यकता है, इसलिए महामारी के प्रसार को रोकने के लिए कुछ आकस्मिक उपाय किए जाएंगे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.