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हिमाचल में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादलों से सरकार ने हटाई रोक, एक अक्टूबर से फिर प्रतिबंध

हिमाचल सरकार ने ग्रुप सी और डी यानी क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारियों के तबादलों से बैन हटा दिया है. 21 अगस्त से 31 अगस्त और फिर 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच प्रतिबंध हट जाएगा. सरकार के आदेश के मुताबिक एक अक्तूबर से कर्मचारियों के तबादले पर फिर से पाबंदी रहेगी. पढ़ें पूरी खबर...

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सांकेतिक तस्वीर.
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Aug 22, 2023, 5:33 PM IST

Updated : Aug 22, 2023, 10:16 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के सामान्य तबादलों से बैन हटा दिया है. इसके बाद प्रदेश के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे. सरकार के आदेशों के मुताबिक 21 से 31 अगस्त और 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच इन कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे. कार्मिक विभाग ने इसको लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागध्यक्षों, डिवीजनल कमिश्नरों और जिला उपायुक्तों को आदेश जारी किए हैं. संबंधित अधिकारियों को तबादलों के लिए 2013 के दिशा निर्देशों का पालन करने के भी आदेश दिए गए हैं.

प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने प्रदेश के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले पर लगी पाबंदी हटा दी है. ऐसे में अब इन कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे. अभी तक सरकार ने विशेष परिस्थिति में ही तबादलों को अनुमति दी थी, वो भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अनुमति के बाद ही हो रहे थे. यही नहीं सरकार ने महीने के आखिरी चार दिन ही तबादलों की अनुमति दी थी, लेकिन अब सभी सरकारी कर्मचारियों के तबादलों किए जा सकेंगे. सरकार के आदेशों के बाद प्रदेशभर के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी अपनी ट्रांसफर करवा सकेंगे. हालांकि कर्मचारियों पर लगा प्रतिबंध 21 से 31 अगस्त और 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच हटाया गया है.

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नोटिफिकेशन की कॉपी.

राहत एवं बचाव कार्य में जुटे कर्मचारी नहीं किया जा सकेंगे ट्रांसफर: हालांकि कार्मिक विभाग ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि राहत एवं बचाव कार्य में जुटे कर्मचारियों के तबादले नहीं किए जा सकेंगे. इसी तरह सामान्य तौर एक स्थान पर तीन साल की सेवाएं पूरा करने वाले कर्मचारियों के तबादले होंगे. हालांकि दो साल का समय पूरा करने वाले कर्मचारियों के तबादले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अनुमति के बाद विशेष परिस्थिति में किए जा सकेंगे.

तीन फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों के नहीं होंगे तबादले: सरकार के आदेशों के मुताबिक सभी विभागों में कर्मचारियों के तबादले संबधित मंत्री कर सकेंगे, हालांकि किसी भी विभाग में तीन फीसदी कर्मचारियों की ट्रांसफर ही की जा सकेंगी. इस सीमा से जायदा कर्मचारियों के तबादले नहीं होंगे, संबंधित विभागाध्यक्षों को इसका ध्यान रखना होगा. इन आदेशों का पालन न करने वाले विभागाध्यक्षों पर कार्रवाई होगी. सरकार के आदेश के मुताबिक एक अक्तूबर से कर्मचारियों के तबादले पर फिर से पाबंदी रहेगी.

ये भी पढ़ें- Himachal News: ऊना पुलिस ने लकड़ी तस्करी के बड़े रैकेट का किया भंडाफोड़, अवैध लकड़ी से लदी 29 गाड़ियां जब्त

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के सामान्य तबादलों से बैन हटा दिया है. इसके बाद प्रदेश के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे. सरकार के आदेशों के मुताबिक 21 से 31 अगस्त और 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच इन कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे. कार्मिक विभाग ने इसको लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागध्यक्षों, डिवीजनल कमिश्नरों और जिला उपायुक्तों को आदेश जारी किए हैं. संबंधित अधिकारियों को तबादलों के लिए 2013 के दिशा निर्देशों का पालन करने के भी आदेश दिए गए हैं.

प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने प्रदेश के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले पर लगी पाबंदी हटा दी है. ऐसे में अब इन कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे. अभी तक सरकार ने विशेष परिस्थिति में ही तबादलों को अनुमति दी थी, वो भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अनुमति के बाद ही हो रहे थे. यही नहीं सरकार ने महीने के आखिरी चार दिन ही तबादलों की अनुमति दी थी, लेकिन अब सभी सरकारी कर्मचारियों के तबादलों किए जा सकेंगे. सरकार के आदेशों के बाद प्रदेशभर के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी अपनी ट्रांसफर करवा सकेंगे. हालांकि कर्मचारियों पर लगा प्रतिबंध 21 से 31 अगस्त और 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच हटाया गया है.

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नोटिफिकेशन की कॉपी.

राहत एवं बचाव कार्य में जुटे कर्मचारी नहीं किया जा सकेंगे ट्रांसफर: हालांकि कार्मिक विभाग ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि राहत एवं बचाव कार्य में जुटे कर्मचारियों के तबादले नहीं किए जा सकेंगे. इसी तरह सामान्य तौर एक स्थान पर तीन साल की सेवाएं पूरा करने वाले कर्मचारियों के तबादले होंगे. हालांकि दो साल का समय पूरा करने वाले कर्मचारियों के तबादले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अनुमति के बाद विशेष परिस्थिति में किए जा सकेंगे.

तीन फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों के नहीं होंगे तबादले: सरकार के आदेशों के मुताबिक सभी विभागों में कर्मचारियों के तबादले संबधित मंत्री कर सकेंगे, हालांकि किसी भी विभाग में तीन फीसदी कर्मचारियों की ट्रांसफर ही की जा सकेंगी. इस सीमा से जायदा कर्मचारियों के तबादले नहीं होंगे, संबंधित विभागाध्यक्षों को इसका ध्यान रखना होगा. इन आदेशों का पालन न करने वाले विभागाध्यक्षों पर कार्रवाई होगी. सरकार के आदेश के मुताबिक एक अक्तूबर से कर्मचारियों के तबादले पर फिर से पाबंदी रहेगी.

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Last Updated : Aug 22, 2023, 10:16 PM IST
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