शिमला: सोशल मीडिया में अपनी टिप्पणियों को लेकर देशद्रोह मामले में गिरफ्तार नीरज भारती को सीबीआई कोर्ट से जमानत मिल गई है. नीरज भारती को 3 दिन के पुलिस रिमांड के बाद मंगलवार को सेशन कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
वहीं, नीरज भारती के वकील ने सीबीआई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी. दोपहर 2 बजे के बाद सीबीआई कोर्ट ने भारती को जमानत दे दी.
गौरतलब है की पूर्व सीपीएस नीरज भारती के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज था. एक वकील नरेंद्र गुलेरिया की शिकायत पर 20 जून को सीआईडी थाना में नीरज भारती के विरूद्ध आईपीसी की धारा-124ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
इस धारा के तहत देश की एकता व अखंडता को नुकसान पहुंचाने पर मामला बनाया जाता है. मिली जानकारी के अनुसार नीरज भारती ने भारत-चीन विवाद को लेकर फेसबुक पर देश के विरूद्ध टिप्पणी की थी.
नीरज भारती पर फेसबुक पर आपतिजनक पोस्टें डालने के आरोप लगते आए हैं. गत वर्ष 2019 में उन्होंने पुलवामा हमले के बाद सोशल मीडिया पर कई पोस्ट डाली हैं.
इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी निशाना बनाया गया था. तब भी उनके खिलाफ पुलिस ने आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज किया था.
सीआईडी ने मामला दर्ज करने के बाद 24 जून को उन्हें पूछताछ करने के लिए बुलाया था. तीन दिन उनसे विभिन्न मुद्दों पर पूछताछ करने के बाद 26 जून शुक्रवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.