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पंचायती राज चुनाव: 3 अक्टूबर से आएगी पहली वोटर लिस्ट, 5 नवंबर को अंतिम प्रकाशन - shimla news

विभाजन और पुनर्गठन की प्रक्रिया से प्रभावित ना होने वाली पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार करने का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 3 अक्तूबर 2020 को होगा.

पांचायती राज चुनाव
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Published : Sep 29, 2020, 10:38 PM IST

शिमला: विभाजन और पुनर्गठन की प्रक्रिया से प्रभावित ना होने वाली पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार करने का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है.

निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 3 अक्तूबर 2020 को होगा. पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष दावे एवं आपत्तियां दायर करने की अवधि 5 से 14 अक्तूबर तक होगी. उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अवधि पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश पारित करने के सात दिनों के भीतर की जाएगी. अपील का निपटारा अपील दायर करने के सात दिनों के भीतर किया जाएगा. मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 5 नवम्बर 2020 को या इससे पूर्व किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि नाम दर्ज करने के लिए 1 जनवरी 2020 को योग्य तिथि घोषित किया गया है. 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मान्यता सूची में नाम दर्ज करवाने के योग्य होंगे. उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति अपना मत बनवाने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं. प्रारूप मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी.

शिमला: विभाजन और पुनर्गठन की प्रक्रिया से प्रभावित ना होने वाली पंचायतों की मतदाता सूचियां तैयार करने का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है.

निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 3 अक्तूबर 2020 को होगा. पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष दावे एवं आपत्तियां दायर करने की अवधि 5 से 14 अक्तूबर तक होगी. उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अवधि पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश पारित करने के सात दिनों के भीतर की जाएगी. अपील का निपटारा अपील दायर करने के सात दिनों के भीतर किया जाएगा. मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 5 नवम्बर 2020 को या इससे पूर्व किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि नाम दर्ज करने के लिए 1 जनवरी 2020 को योग्य तिथि घोषित किया गया है. 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मान्यता सूची में नाम दर्ज करवाने के योग्य होंगे. उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति अपना मत बनवाने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं. प्रारूप मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी.

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