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शिमला में महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ मामलाः आरोपी पुलिस अधिकारी को 3 जून तक मिली बेल - Shimla latest news

राजधानी शिमला में बीते दिनों एक महिला कांस्टेबल ने एक बड़े पुलिस अधिकारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. इस मामले में आरोपी पुलिस अधिकारी को 3 जून तक जमानत मिल गई है. आरोपी ने मामला दर्ज होने के बाद जमानत के लिए अप्लाई किया था जो 27 मई तक थी. आज गुरूवार को आरोपी को 3 मई तक जमानत मिल गई है.

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Published : May 27, 2021, 3:59 PM IST

शिमलाः राजधानी में बीते दिनोंमहिला कान्स्टेबल ने एक बड़े पुलिस अधिकारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. इस मामले में आरोपी पुलिस अधिकारी को 3 जून तक जमानत मिल गई है. आरोपी ने मामला दर्ज होने के बाद जमानत के लिए आवेदन किया था जो 27 मई तक थी. आज फिर आरोपी को 3 मई तक जमानत मिल गई है.

बुधवार को पीड़ित महिला कान्स्टेबल ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज करवाए थे. पीड़ित महिला कांस्टेबल के अदालत में 164 के तहत बयान दर्ज किए गए हैं. इस दौरान ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज बयान में पीड़िता उन आरोपों पर कायम रही जो उन्होंने एफआईआर में पुलिस अधिकारी पर लगाए हैं.

11 मई को पीड़िता ने छेड़खानी करने की दी थी शिकायत

गौरतलब है कि 11 मई को पीड़िता ने आरोपित पुलिस अधिकारी के खिलाफ छेड़खानी करने की शिकायत दी थी, जिसमें पुलिस अधिकारी पर आईपीसी की धारा 354 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपित अधिकारी को पद से हटा दिया गया था.

सीआईडी क्राइम कर रही जांच

प्रदेश पुलिस ने यह मामला जांच के लिए सीआईडी के सुपुर्द किया है. सीआईडी क्राइम के एसपी शिव कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है.

ये भी पढ़ें: प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि आज

शिमलाः राजधानी में बीते दिनोंमहिला कान्स्टेबल ने एक बड़े पुलिस अधिकारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. इस मामले में आरोपी पुलिस अधिकारी को 3 जून तक जमानत मिल गई है. आरोपी ने मामला दर्ज होने के बाद जमानत के लिए आवेदन किया था जो 27 मई तक थी. आज फिर आरोपी को 3 मई तक जमानत मिल गई है.

बुधवार को पीड़ित महिला कान्स्टेबल ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज करवाए थे. पीड़ित महिला कांस्टेबल के अदालत में 164 के तहत बयान दर्ज किए गए हैं. इस दौरान ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज बयान में पीड़िता उन आरोपों पर कायम रही जो उन्होंने एफआईआर में पुलिस अधिकारी पर लगाए हैं.

11 मई को पीड़िता ने छेड़खानी करने की दी थी शिकायत

गौरतलब है कि 11 मई को पीड़िता ने आरोपित पुलिस अधिकारी के खिलाफ छेड़खानी करने की शिकायत दी थी, जिसमें पुलिस अधिकारी पर आईपीसी की धारा 354 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपित अधिकारी को पद से हटा दिया गया था.

सीआईडी क्राइम कर रही जांच

प्रदेश पुलिस ने यह मामला जांच के लिए सीआईडी के सुपुर्द किया है. सीआईडी क्राइम के एसपी शिव कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है.

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