शिमला: राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा 26 जनवरी को अलग-अलग टीमें बनाकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश (Illegal liquor seized in Himachal)दी गई. आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी यूनुस ने बताया कि गलू प्लांट में मिली सूचना की कड़ियों को और आगे बढ़ाते हुए यू.एस. राणा संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबाकरी के नेतृत्व में विभाग की टीम द्वारा छापेमारी के दौरान पालमपुर के (Illegal liquor seized in Palampur)आसपास के क्षेत्र की नौ खुदरा दुकानों से 2683 पेटी प्योर संतरा शराब पकड़ी गई. जिसका लाइसेंसधारी कोई भी साक्ष्य या बिल प्रस्तुत नहीं कर पाया. इसके अतिरिक्त देसी शराब के थोक गोदाम में 200 पेटी का अंतर पाया गया.
विभाग की एक टीम द्वारा बद्दी बरोटीवाला- नालागढ़ (बी.बी.एन.) क्षेत्र में छापेमारी के दौरान अवैध शराब के चार मामले पकड़े गए. इस दौरान विभाग की टीम द्वारा दो मामलों में 22 बोतल देसी शराब पकड़ी गई. एक अन्य मामले में छापेमारी के दौरान पीरस्थान (नालागढ़) में 09 बोतल अंग्रेजी शराब, एक बोतल व छः अध्धे देसी शराब पकड़ी गई.
इन तीनों मामलों में विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई की गई व विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 की धारा 67 के अन्तर्गत दोषियों से 55,000 रुपए बतौर जुर्माना राशि के तौर पर वसूल किए गए. इस छापेमारी के दौरान मिली सूचना की कड़ियों को जोड़ते हुए विभाग व पुलिस की टीम द्वारा नालागढ़ में रामलीला मैदान के नजदीक अवैध शराब के एक अड्डे से एक पेटी अंग्रेजी शराब व छः पेटी देसी शराब (फाॅर सेल इन चंडीगढ़) बरामद की गई. इस मामले में विभाग द्वारा पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी गई.
इसके अतिरिक्त विभाग की कांगड़ा जिले की टीम ने 25 जनवरी को पालमपुर क्षेत्र में बैरघट्टा, थील, जाम्बल, नंगल चैक, त्यामल, भवारना, सुलह, थुरल, नागनी व आलमपुर की शराब की खुदरा दुकानों का गहन निरीक्षण किया. इस दौरान प्योर संतरा देसी शराब के 2911 पेटियां बोतल, 38 पेटियां अध्धे व 27 पेटियां पव्वे के स्टाॅक का निरीक्षण किया.
इसके अतिरिक्त आज 27 जनवरी को विभाग की इसी जिल टीम द्वारा कांगड़ा (Illegal liquor seized in Kangra)स्थित देसी शराब के थोक गोदाम का निरीक्षण किया व इस दौरान वहां पर 257 पेटी बोतल प्योर संतरा का स्टाॅक पाया गया. विभाग की टीम द्वारा सभी लाइसेंसधारी को आदेश दिया गया है कि जब तक इस स्टाॅक का पास व बिलों के हिसाब से स्टाॅक व सेल रजिस्टर से मिलान नहीं हो जाता तब तक वह इस देसी शराब को अपनी सुपुर्दारी में रखें व इसकी किसी भी प्रकार से बिक्री नहीं करें.
इन सभी केसों की पूर्ण छानबीन की जाएगी व अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. यूनुस ने यह भी बताया कि विभाग द्वारा यह अभियान आगे भी जारी रहेगा व आबकारी शुल्क की चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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