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हिमाचल आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, वोल्वो बसों में वस्तुओं के अवैध परिवहन पर 6.40 लाख रुपये का जुर्माना

Excise Department Fined To Volvo Buses हिमाचल राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश के वोल्वो बसों में वस्तुओं के अवैध परिवहन पाए जाने पर 6.40 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है. बता दें कि विभाग द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है. पढ़ें पूरी खबर..

Excise department fined to Volvo buses
हिमाचल में वोल्वो बसों पर 640 लाख का जुर्माना
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Nov 5, 2023, 10:43 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्रदेश में वोल्वो बस में अवैध रूप से सामान इधर से उधर ले जाने को लेकर राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. दरअसल, विभाग के आयुक्त यूनुस खान ने बताया कि वोल्वो बसों में अवैध रूप से विभिन्न वस्तुओं के परिवहन पर निगरानी और रोक को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है. विभाग को इस तरह की गतिविधियों के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं की बस में अवैध रूप से सामान ले जाया जा रहा है. इसी कड़ी में कार्रवाई की गई है.

दरअसल, राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त यूनुस खान ने कहा कि बिना बिल, चालान या ई-वे-बिल के बिना इस तरह से वस्तुओं का परिवहन राजस्व में घाटे का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है और किसी तरह की व्यापारिक गतिविधि में भी इसका जिक्र नहीं हो पाता. उन्होंने बताया कि पिछले 10 दिनों में विभाग ने 229 वोल्वो बसों का निरीक्षण किया गया. इस दौरान अवैध रूप से वस्तुओं के परिवहन पर वस्तु और सेवा कर कानून के अंतर्गत 6.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. विभाग ने इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों को आगाह करते हुए उनसे वस्तु और सेवा कर कानून के प्रावधानों की अनुपालना का आग्रह किया है.

यूनुस खान ने बताया कि बार-बार इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. इसको देखते हुए कर चोरी करने वालों के विरुद्ध विभाग का अभियान आगे भी जारी रहेगा. यूनुस ने आम लोगों से भी इस तरह की गतिविधियों के बारे में विभाग के साथ सूचना साझा करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति टॉल-फ्री दूरभाष नंबर 1800-180-8060 या व्हट्सऐप नंबर 9418331426 पर भी शिकायत दर्ज कर सकता है.

ये भी पढ़ें: Karsog News: पीडब्ल्यूडी को जंगलों और खड्डों में अवैध डंपिंग करने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नोटिस, 7 दिनों में मांगा जवाब

शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्रदेश में वोल्वो बस में अवैध रूप से सामान इधर से उधर ले जाने को लेकर राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. दरअसल, विभाग के आयुक्त यूनुस खान ने बताया कि वोल्वो बसों में अवैध रूप से विभिन्न वस्तुओं के परिवहन पर निगरानी और रोक को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है. विभाग को इस तरह की गतिविधियों के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं की बस में अवैध रूप से सामान ले जाया जा रहा है. इसी कड़ी में कार्रवाई की गई है.

दरअसल, राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त यूनुस खान ने कहा कि बिना बिल, चालान या ई-वे-बिल के बिना इस तरह से वस्तुओं का परिवहन राजस्व में घाटे का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है और किसी तरह की व्यापारिक गतिविधि में भी इसका जिक्र नहीं हो पाता. उन्होंने बताया कि पिछले 10 दिनों में विभाग ने 229 वोल्वो बसों का निरीक्षण किया गया. इस दौरान अवैध रूप से वस्तुओं के परिवहन पर वस्तु और सेवा कर कानून के अंतर्गत 6.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. विभाग ने इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों को आगाह करते हुए उनसे वस्तु और सेवा कर कानून के प्रावधानों की अनुपालना का आग्रह किया है.

यूनुस खान ने बताया कि बार-बार इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. इसको देखते हुए कर चोरी करने वालों के विरुद्ध विभाग का अभियान आगे भी जारी रहेगा. यूनुस ने आम लोगों से भी इस तरह की गतिविधियों के बारे में विभाग के साथ सूचना साझा करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति टॉल-फ्री दूरभाष नंबर 1800-180-8060 या व्हट्सऐप नंबर 9418331426 पर भी शिकायत दर्ज कर सकता है.

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