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नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर डेपुटेशन पर गए शिक्षकों का शामिल होगा ब्यौरा, शिक्षा विभाग सौंपेगा सरकार को रिपोर्ट - हिमाचल में शिक्षकों का रिकॉर्ड

शिक्षकों की ट्रांसफर और डेपुटेशन पर जाने की प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग नई ट्रांसफर पॉलिसी में नियम सख्त कर रहा है.

Education Department New Transfer Policy
नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर डेपुटेशन पर गए शिक्षकों का शामिल होगा ब्यौरा
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Published : Dec 31, 2019, 11:02 AM IST

शिमला: शिक्षकों के लिए बनाई जा रही नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर डेपुटेशन पर गए शिक्षकों के साथ अन्य सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों का रिकॉर्ड भी शामिल किया जाएगा.

प्रधान शिक्षा सचिव की ओर से शिक्षा विभाग को यह निर्देश जारी किए गए है कि जल्द से जल्द यह रिकॉर्ड तलब करें और रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपे. बता दें कि अब इस रिकॉर्ड को भी सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जाएगा.

वीडियो.

बता दें कि शिक्षकों की ट्रांसफर और डेपुटेशन पर जाने की प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग नई ट्रांसफर पॉलिसी में नियम सख्त कर रहा है. हालांकि ट्रांसफर पॉलिसी में अस्थाई शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया है और ना ही पीआईएमएस पोर्टल की तरह ट्रांसफर को लेकर बनाया जाने वाले नए पोर्टल में अस्थाई शिक्षकों का रिकॉर्ड डाला जाएगा.

रिकॉर्ड आने के बाद ऐसे शिक्षकों का पता भी लगाया जाएगा जो ट्रांसफर आर्डर होने के बाद भी अपनी एडजस्टमेंट कहीं और करवाते हैं. नई तबादला नीति को पांच अलग-अलग जोन में बांटा गया है. इसमें ट्राइबल और हार्ड एरिया में सेवाएं देने वाले शिक्षकों को ज्यादा अंक, ग्रामीण ओर सॉफ्ट एरिया में सेवाएं देने वाले शिक्षकों को थोड़े कम और हेडक्वार्टर में सेवाएं देने वाले शिक्षक को सबसे कम अंक दिए जाएंगे.

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शिमला: शिक्षकों के लिए बनाई जा रही नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर डेपुटेशन पर गए शिक्षकों के साथ अन्य सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों का रिकॉर्ड भी शामिल किया जाएगा.

प्रधान शिक्षा सचिव की ओर से शिक्षा विभाग को यह निर्देश जारी किए गए है कि जल्द से जल्द यह रिकॉर्ड तलब करें और रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपे. बता दें कि अब इस रिकॉर्ड को भी सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जाएगा.

वीडियो.

बता दें कि शिक्षकों की ट्रांसफर और डेपुटेशन पर जाने की प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग नई ट्रांसफर पॉलिसी में नियम सख्त कर रहा है. हालांकि ट्रांसफर पॉलिसी में अस्थाई शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया है और ना ही पीआईएमएस पोर्टल की तरह ट्रांसफर को लेकर बनाया जाने वाले नए पोर्टल में अस्थाई शिक्षकों का रिकॉर्ड डाला जाएगा.

रिकॉर्ड आने के बाद ऐसे शिक्षकों का पता भी लगाया जाएगा जो ट्रांसफर आर्डर होने के बाद भी अपनी एडजस्टमेंट कहीं और करवाते हैं. नई तबादला नीति को पांच अलग-अलग जोन में बांटा गया है. इसमें ट्राइबल और हार्ड एरिया में सेवाएं देने वाले शिक्षकों को ज्यादा अंक, ग्रामीण ओर सॉफ्ट एरिया में सेवाएं देने वाले शिक्षकों को थोड़े कम और हेडक्वार्टर में सेवाएं देने वाले शिक्षक को सबसे कम अंक दिए जाएंगे.

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Intro:प्रदेश में शिक्षकों के लिए बनाई जा रही नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर प्रदेश में डेपुटेशन पर गए शिक्षकों के साथ ही राज्य से बाहर सेवाएं दे रहे शिक्षकों के साथ ही अन्य सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों का रिकॉर्ड भी शामिल किया जाएगा। प्रधान शिक्षा सचिव की ओर से शिक्षा विभाग को यह निर्देश जारी किए गए है कि जल्द से जल्द यह रिकॉर्ड तलब करें और रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपे। अब इस रिकॉर्ड को भी सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जाएगा।


Body:बता दे कि शिक्षकों की ट्रांसफर ओर डेपुटेशन पर जाने की प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग नई ट्रांसफर पॉलिसी में नियम सख्त कर रहा है। इसी को देखते हुए बाहरी राज्यों में सेवाएं दे रहे हैं और डेपुटेशन में गए शिक्षकों का रिकॉर्ड भी तलब किया जा रहा है। हालांकि ट्रांसफर पॉलिसी में अस्थाई शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया है और ना ही पीआईएमएस पोर्टल की तरह ट्रांसफर को लेकर बनाया जाने वाले नए पोर्टल में अस्थाई शिक्षकों का रिकॉर्ड डाला जाएगा। बावजूद इसके भी सरकार की ओर से इन शिक्षकों के रिकॉर्ड की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश शिक्षा विभाग को जारी किए गए हैं।


Conclusion:बता दें कि मार्च तक यह नहीं है ट्रांसफर पॉलिसी बंद कर तैयार हो जाएगी। सरकार इस ट्रांसफर पॉलिसी में एक नया नियम बनाई गई जिसमें डेपुटेशन पर गए शिक्षक का स्कूल वाइज पूरा रिकॉर्ड होगा कि वह कहां-कहां सेवाएं दे चुके हैं इसके साथ ही रिकॉर्ड आने के बाद ऐसे शिक्षकों का पता भी लगाया जाएगा जो ट्रांसफर आर्डर होने के बाद भी अपनी एडजस्टमेंट कहीं और करवाते हैं। नई तबादला नीति को पांच अलग-अलग जोन में बांटा गया है। इसमें ट्राइबल ओर हार्ड एरिया में सेवाएं देने वाले शिक्षकों को ज्यादा अंक, ग्रामीण ओर सॉफ्ट एरिया में सेवाएं देने वाले शिक्षकों को थोड़े कम और हेडक्वार्टर में सेवाएं देने वाले शिक्षक को सबसे कम अंक दिए जाएंगे। इतना ही नहीं पॉलिसी में यह भी प्रावधान किया गया है ट्राइबल एरिया में सेवाएं देने वाले शिक्षकों के तय तीन साल के कार्यालय को कम भी किया जा सकता है।जो शिक्षक जितने ट्राइबल एरिया में अपनी सेवाएं देगा उसे उतने ही अधिक नंबर मिलेंगे।
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