शिमला: लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजधानी में जिला दण्डाधिकारी राजेश्वर गोयल नेसभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को 31 मार्च तक अपने शस्त्र व गोला बारूद जमा करवाने के निर्देश जारी किए हैं.
गौर रहे कि ये आदेश 10 मार्च से लागू हो गए हैं और 24 मई तक प्रभावी रहेंगे. आदेश सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों, गृह रक्षकों, पुलिस बलों तथा कानून व न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात कर्मियों पर लागू नहीं होंगे.
जिला दंडाधिकारी एवं डीसी राजेश्वर गोयल ने शस्त्र व गोला बारूद जमा करवाने के निर्देश सीआरपीसी की धारा-144 के तहत जारी किए हैं. शिमला में कुल 14 हजार 219 लाईसेंस शस्त्र धारक हैं.
गोयल ने कहा कि सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को 31 मार्च तक अपने शस्त्र व गोला बारूद पुलिस थानें और शस्त्र डीलरों के पास जमा करवाने के निर्देश दिए हैं. वहीं, शस्त्र धारकों द्वारा ऐसा न करने करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.