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इस दिन तक जमा करवाने होंगे हथियार, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

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Published : Mar 23, 2019, 10:48 PM IST

इस दिन तक जमा करवाने होंगे हथियार, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई.

जिला दंडाधिकारी एवं डीसी राजेश्वर गोयल

शिमला: लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजधानी में जिला दण्डाधिकारी राजेश्वर गोयल नेसभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को 31 मार्च तक अपने शस्त्र व गोला बारूद जमा करवाने के निर्देश जारी किए हैं.

गौर रहे कि ये आदेश 10 मार्च से लागू हो गए हैं और 24 मई तक प्रभावी रहेंगे. आदेश सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों, गृह रक्षकों, पुलिस बलों तथा कानून व न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात कर्मियों पर लागू नहीं होंगे.

जिला दंडाधिकारी एवं डीसी राजेश्वर गोयल ने शस्त्र व गोला बारूद जमा करवाने के निर्देश सीआरपीसी की धारा-144 के तहत जारी किए हैं. शिमला में कुल 14 हजार 219 लाईसेंस शस्त्र धारक हैं.

गोयल ने कहा कि सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को 31 मार्च तक अपने शस्त्र व गोला बारूद पुलिस थानें और शस्त्र डीलरों के पास जमा करवाने के निर्देश दिए हैं. वहीं, शस्त्र धारकों द्वारा ऐसा न करने करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

शिमला: लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजधानी में जिला दण्डाधिकारी राजेश्वर गोयल नेसभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को 31 मार्च तक अपने शस्त्र व गोला बारूद जमा करवाने के निर्देश जारी किए हैं.

गौर रहे कि ये आदेश 10 मार्च से लागू हो गए हैं और 24 मई तक प्रभावी रहेंगे. आदेश सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों, गृह रक्षकों, पुलिस बलों तथा कानून व न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात कर्मियों पर लागू नहीं होंगे.

जिला दंडाधिकारी एवं डीसी राजेश्वर गोयल ने शस्त्र व गोला बारूद जमा करवाने के निर्देश सीआरपीसी की धारा-144 के तहत जारी किए हैं. शिमला में कुल 14 हजार 219 लाईसेंस शस्त्र धारक हैं.

गोयल ने कहा कि सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को 31 मार्च तक अपने शस्त्र व गोला बारूद पुलिस थानें और शस्त्र डीलरों के पास जमा करवाने के निर्देश दिए हैं. वहीं, शस्त्र धारकों द्वारा ऐसा न करने करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

  31 मार्च तक शस्त्र एवं गोला बारूद जमा करवाने के निर्देश , शिमला में है  14 हजार 219 लाईसेंस शुदा शस्त्र धारक   

शिमला !लोकसभा चुनावों को देखते हुए   शिमला जिला में  जिला दण्डाधिकारी ने  सभी शस्त्र लाईसेंस धारकों को 31 मार्च तक अपने शस्त्र एवं गोला बारूद जमा करवाने के निर्देश दिये हैं।  शिमला राजेश्वर गोयल ने लोकसभा चुनाव-2019 के दृष्टिगत जिला के सभी शस्त्र लाईसेंस धारकों को अपने शस्त्र एवं गोला बारूद जमा करवाने  को कहा  हैं। यह आदेश सीआरपीसी की धारा-144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किये गये हैं। 
 शिमला जिला में कुल 14 हजार 219 लाईसेंस शुदा शस्त्र धारक हैं। जिला दण्डाधिकारी द्वारा सभी शस्त्र लाईसेंस धारकों को 31 मार्च, 2019 तक अपने शस्त्र एवं गोला बारूद समीप के पुलिस थानें अथवा शस्त्र डीलरों के पास जमा करवाने के निर्देश दिये गये हैं। ऐसा न करने की स्थिति में दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 
यह आदेश 10 मार्च, 2019 से लागू हो गए हैं एवं 24 मई, 2019 की अर्धरात्रि तक प्रभावी रहेंगे। 
यह आदेश सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों, गृह रक्षकों, पुलिस बलों तथा कानून एवं न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। 
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