रामपुर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर ने जिला कुल्लू निरमंड तहसील के प्रांगछा गांव के निवासी हुसैन कुमार को बलात्कार के आरोप में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने पर आरोपी को 1 वर्ष की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी पड़ेगी.
पीड़िता ने तहसीलदार को दिया था शिकायत पत्र
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने तहसीलदार निरमंड को एक शिकायत पत्र दिया था जिसमें महिला ने हुसैन कुमार पर उसे 13 अगस्त, 2018 से 12 सितंबर, 2018 तक किडनैप कर जबरन अपने घर में रखने की बात कही थी. इस दौरान आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और इस बारे में किसी को न बताने की धमकी भी दी.
दोस्त के घर में शादी में गई थी पीड़िता
13 अगस्त, 2018 को महिला अपनी दोस्त के घर में शादी समारोह में गई थी. महिला रात को सहेली के साथ एक कमरे में सोई और आरोपी भी उसी कमरे में सोया था. रात को आरोपी ने महिला के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसके साथ बलात्कार किया. दूसरे दिन उसने इस बारे अभियुक्त के मां को यह बात बताई जिसने उसे अपने घर रहने को कहा. उस समय पीड़िता कि आयु 15 वर्ष थी.
12 सितंबर को पीड़िता ने तहसीलदार लिखा शिकायत पत्र
12 सितंबर, 2018 को पीड़िता किसी तरह अपने घर आई और तहसीलदार निरमंड को इस बारे पत्र लिखा. जिसे तहसीलदार ने उचित कार्रवाई के लिए मामला पुलिस थाना निरमंड को भेजा. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर आईपीसी की धारा 442, 506, 376 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया.
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