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रामपुर में चरस के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा, 1 साल का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना

रामपुर बुशहर में चरस के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने 1 साल का सशक्त कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. उक्त आरोपी से 14 जनवरी 2021 को पुलिस टीम ने नाके के दौरान चरस पकड़ी थी.

Court sentenced accused of charas in Rampur
रामपुर में चरस के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा
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Published : Apr 17, 2023, 7:44 PM IST

रामपुर: जिला शिमला के उपमंडल रामपुर बुशहर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने चरस के आरोपी पर अदालत का फैसला सुनाया. जिसके तहत कोर्ट ने आरोपी को 1 वर्ष का सशक्त कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल व केएस जरयाल ने की.

फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि आरोपी हरी चंद, पुत्र खेम दास, गांव समेतर, जिला कुल्लू पर चरस रखने व बेचने का आरोप सिद्ध हुआ है. जिसके आधार पर यह सजा सुनाई गई है. उन्होंने बताया कि 14 जनवरी 2021 को पुलिस टीम मुख्य आरक्षी विजय सिंह की अगुवाई में गश्त पर रवाना थी और चंबा नाला नज्द काली माता मंदिर पर नाका लगाया हुआ था. उसी समय रात को करीब 1 बजे आरोपी शवाड़ की तरफ से नगांन की ओर एक थैला हाथ में उठाए हुए आ रहा था.

आरोपी ने जैसे ही पुलिस को देखा वह भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे जल्द ही पकड़ कर काबू किया. उस दौरान उसके पास 4 किलो 505 ग्राम चरस बरामद की गई थी. इसके उपरांत थाना आनी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ. तफ्तीश मुकम्मल होने पर आरोपी अदालत में पेश किया. जहां पर कुल 12 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए. केस के अंत में अदालत ने उसे चरस रखने का आरोपी पाया, लेकिन रसायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए सैंपल 56 ग्राम चरस के लिए ही सजा सुनाई गई.

रामपुर: जिला शिमला के उपमंडल रामपुर बुशहर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने चरस के आरोपी पर अदालत का फैसला सुनाया. जिसके तहत कोर्ट ने आरोपी को 1 वर्ष का सशक्त कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल व केएस जरयाल ने की.

फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि आरोपी हरी चंद, पुत्र खेम दास, गांव समेतर, जिला कुल्लू पर चरस रखने व बेचने का आरोप सिद्ध हुआ है. जिसके आधार पर यह सजा सुनाई गई है. उन्होंने बताया कि 14 जनवरी 2021 को पुलिस टीम मुख्य आरक्षी विजय सिंह की अगुवाई में गश्त पर रवाना थी और चंबा नाला नज्द काली माता मंदिर पर नाका लगाया हुआ था. उसी समय रात को करीब 1 बजे आरोपी शवाड़ की तरफ से नगांन की ओर एक थैला हाथ में उठाए हुए आ रहा था.

आरोपी ने जैसे ही पुलिस को देखा वह भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे जल्द ही पकड़ कर काबू किया. उस दौरान उसके पास 4 किलो 505 ग्राम चरस बरामद की गई थी. इसके उपरांत थाना आनी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ. तफ्तीश मुकम्मल होने पर आरोपी अदालत में पेश किया. जहां पर कुल 12 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए. केस के अंत में अदालत ने उसे चरस रखने का आरोपी पाया, लेकिन रसायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए सैंपल 56 ग्राम चरस के लिए ही सजा सुनाई गई.

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