रामपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश रामपुर ने हत्या के मामले में दोषी को साधारण उम्र कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास होगा.
मामला साल 2012 का है जब जमीनी विवाद के चलते आरोपी देवेंद्र राणा निवासी कुमारसैन ने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया था. जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 12 जून 2012 को राजेन्द्र राणा गांव पट्टी तहसील कुमारसैन जिला शिमला में अपने कमरे में टेलीविजन देख रहा था. इसी बीच उसका छोटा भाई देवेंद्र राणा कमरे में दाखिल हुआ.
दोषी अपने साथ एक बैग लाया था, जिसमें पैट्रोल की बोतल थी. देवेंद्र ने अपने भाई राजेंद्र राणा पर पेट्रोल उड़ेल दिया और मार्चिस से आग लगा दी. घटना में राजेंद्र राणा के शरीर के कई अंग बुरी तरह से झुलस गए. इलाज के दौरान राजेंद्र की आईजीएमसी शिमला में मौत हो गई.
गौरतलब है कि दोनों भाईयों में बीते कई सालों से जमीनी विवाद चल रहा था. दोषी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई और कोर्ट में चालान पेश किया गया. मामले की सुनवाई के दौरान 20 गवाहों के बयान कमलबद्व किए गए, जिसके आधार पर देवेंद्र राणा को दोषी पाया गया.