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बड़े भाई की हत्या करने पर दोषी को उम्र कैद, 8 साल पहले जमीनी विवाद के चलते उतार था मौत के घाट

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Published : Sep 26, 2019, 8:14 PM IST

अपने सगे भाई की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को साधारण उम्र कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला साल 2102 का है जब देवेंद्र नाम के व्यक्ति ने अपने भाई राजेंद्र पर पेट्रोल उड़ेल कर आग लगा दी थी.

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रामपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश रामपुर ने हत्या के मामले में दोषी को साधारण उम्र कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास होगा.

मामला साल 2012 का है जब जमीनी विवाद के चलते आरोपी देवेंद्र राणा निवासी कुमारसैन ने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया था. जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 12 जून 2012 को राजेन्द्र राणा गांव पट्टी तहसील कुमारसैन जिला शिमला में अपने कमरे में टेलीविजन देख रहा था. इसी बीच उसका छोटा भाई देवेंद्र राणा कमरे में दाखिल हुआ.

दोषी अपने साथ एक बैग लाया था, जिसमें पैट्रोल की बोतल थी. देवेंद्र ने अपने भाई राजेंद्र राणा पर पेट्रोल उड़ेल दिया और मार्चिस से आग लगा दी. घटना में राजेंद्र राणा के शरीर के कई अंग बुरी तरह से झुलस गए. इलाज के दौरान राजेंद्र की आईजीएमसी शिमला में मौत हो गई.

गौरतलब है कि दोनों भाईयों में बीते कई सालों से जमीनी विवाद चल रहा था. दोषी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई और कोर्ट में चालान पेश किया गया. मामले की सुनवाई के दौरान 20 गवाहों के बयान कमलबद्व किए गए, जिसके आधार पर देवेंद्र राणा को दोषी पाया गया.

रामपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश रामपुर ने हत्या के मामले में दोषी को साधारण उम्र कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास होगा.

मामला साल 2012 का है जब जमीनी विवाद के चलते आरोपी देवेंद्र राणा निवासी कुमारसैन ने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया था. जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 12 जून 2012 को राजेन्द्र राणा गांव पट्टी तहसील कुमारसैन जिला शिमला में अपने कमरे में टेलीविजन देख रहा था. इसी बीच उसका छोटा भाई देवेंद्र राणा कमरे में दाखिल हुआ.

दोषी अपने साथ एक बैग लाया था, जिसमें पैट्रोल की बोतल थी. देवेंद्र ने अपने भाई राजेंद्र राणा पर पेट्रोल उड़ेल दिया और मार्चिस से आग लगा दी. घटना में राजेंद्र राणा के शरीर के कई अंग बुरी तरह से झुलस गए. इलाज के दौरान राजेंद्र की आईजीएमसी शिमला में मौत हो गई.

गौरतलब है कि दोनों भाईयों में बीते कई सालों से जमीनी विवाद चल रहा था. दोषी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई और कोर्ट में चालान पेश किया गया. मामले की सुनवाई के दौरान 20 गवाहों के बयान कमलबद्व किए गए, जिसके आधार पर देवेंद्र राणा को दोषी पाया गया.

Intro:रामपुर बुशहर 27 सितंबर Body:
जमीनी विवाद के चलते छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई को साल 2
012 में मौत के घाट उतार दिया। जिसको लेकर वीरवार को इसमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी देविन्द्र राणा पुत्र हुकम चन्द, गांव व डाकघर भुट्टी कुमारसैन जिला शिमला को अभियोग सख्या 66/2018 विधि धारा 302, 452, 436 आईपीसी पुलिस थाना कुमारसैन विधि धारा 302 10सी में साधारण उमकैद तथा 50,000 रूपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल साधारण कारावास तथा विधि धारा 452 आईपीसी में एक साल साधारण कारावास की सजा व 5 हजार जुर्माना व जुर्माना अदा न करने की सूरत में छः महीने की सजा विधि धारा 436 पीसी में तीन साल साधारण कारावास एक हजार जुर्माना व जुर्माना अदा न करने की सूरत में छ महीने की सजा सुनाई है।
जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 12 जून 2018 को राजेन्द्र राणा अपने गांव पट्टी तह0 कुमारसैन जिला शिमला में अपने कमरे में टेलीविजन देख रहा था। इसी बीच उसका सगा छोटा भाई देवेंद्र राणा कमरे में दाखिल हआ जिसके हाथ में एक बैग था जिसके अन्दर से उसने एक कैनी निकाली जिसमें पैट्रोल था। उसने पेट्रोल को अपने भाई राजेन्द्र राणा पर फैंक िदया। इस घटना से राजेन्द्र राणा के शरीर व अन्य सामान में आग लग गई। आग लगने से राजेंद्र राणा बूरी तरह से झुलस गया। िजसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जहां से उसे शिमला रैफर कर िदया गया। जहां उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि दोनो भाईयों में कई वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा था। दोषी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई गई तथा चालान अदालत में पेश किया गया और 20 गवाहों के ब्यान कमलवद्व किए गए। सरकार की तरफ से अभियोग की पैरवी उप जिला न्यायवादी रामपुर कमल चन्देल द्वारा की गई।Conclusion:
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