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शिमला और मंडी जिला के धर्मपुर विकास खंडों में पंचायत प्रधान के चुनाव पर रोक - himachal pradesh hindi news

अधिसूचना के मुताबिक 413 पंचायतों वाले शिमला जिला और 54 पंचायतों वाले मंडी जिला के धर्मपुर विकास खंड में प्रधान पद के चुनाव नहीं होंगे. प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा एक याचिका का निपटारा करते हुए शिमला जिला के सभी विकास खंडों और मंडी के धर्मपुर विकास खंड में प्रधान पद के चुनाव पर रोक लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है.

Ban on election of panchayat pardhan in Dharampur development blocks of Shimla and Mandi district
फाइल फोटो.
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Published : Dec 21, 2020, 6:49 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों का शंखनाद हो गया है, लेकिन अधिसूचना के मुताबिक 413 पंचायतों वाले शिमला जिला और 54 पंचायतों वाले मंडी जिला के धर्मपुर विकास खंड में प्रधान पद के चुनाव नहीं होंगे.

प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा एक याचिका का निपटारा करते हुए शिमला जिला के सभी विकास खंडों और मंडी के धर्मपुर विकास खंड में प्रधान पद के चुनाव पर रोक लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की अधिसूचना के साथ ही संबंधित पंचायत क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है, जो चुनाव परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेगी.

4 जनवरी 2021 को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी

अधिसूचना के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र 31 दिसम्बर 2020, एक जनवरी और दो जनवरी 2021 को सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जमा किए जा सकेंगे. 4 जनवरी 2021 को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी, जबकि 6 जनवरी को 10 से 3 बजे तक नामांकन पत्र वापिस लिए जा सकेंगे.

इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न का आवंटन होगा. जिला परिषद सदस्यों के चुनाव की मतगणना 22 जनवरी को होगी, जबकि पंचायत समिति, प्रधानों, उपप्रधानों और वार्ड सदस्यों के चुनाव की मतगणना चुनाव खत्म होने के बाद की जाएगी.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों का शंखनाद हो गया है, लेकिन अधिसूचना के मुताबिक 413 पंचायतों वाले शिमला जिला और 54 पंचायतों वाले मंडी जिला के धर्मपुर विकास खंड में प्रधान पद के चुनाव नहीं होंगे.

प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा एक याचिका का निपटारा करते हुए शिमला जिला के सभी विकास खंडों और मंडी के धर्मपुर विकास खंड में प्रधान पद के चुनाव पर रोक लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की अधिसूचना के साथ ही संबंधित पंचायत क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है, जो चुनाव परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेगी.

4 जनवरी 2021 को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी

अधिसूचना के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र 31 दिसम्बर 2020, एक जनवरी और दो जनवरी 2021 को सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जमा किए जा सकेंगे. 4 जनवरी 2021 को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी, जबकि 6 जनवरी को 10 से 3 बजे तक नामांकन पत्र वापिस लिए जा सकेंगे.

इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न का आवंटन होगा. जिला परिषद सदस्यों के चुनाव की मतगणना 22 जनवरी को होगी, जबकि पंचायत समिति, प्रधानों, उपप्रधानों और वार्ड सदस्यों के चुनाव की मतगणना चुनाव खत्म होने के बाद की जाएगी.

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