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अकांक्ष मर्डर केस: उम्रकैद की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा दोषी हरमेहताब - हरमेहताब ने हाई कोर्ट मेंं दाखिल की याचिका

18 नवंबर, 2019 को चंडीगढ़ की ट्रायल कोर्ट ने हरमेहताब को अकांक्ष सेन की हत्या का दोषी पाया था और उसे आजीवन कारावास के साथ 30,0000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. अब दोषी हरमेहताब ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल करवाई है.

akansh sen murder case convict harmehtab filed petition
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Published : Jan 22, 2020, 7:48 PM IST

चंडीगढ़/शिमला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी के भतीजे अकांक्ष सेन की हत्या में दोषी करार दिए गए हरमेहताब अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बता दें कि हरमेहताब सिंह अकांक्ष सेन की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है .

18 नवंबर, 2019 को चंडीगढ़ की ट्रायल कोर्ट ने हरमेहताब को अकांक्ष सेन की हत्या का दोषी पाया था और उसे आजीवन कारावास के साथ 30,0000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. अब दोषी हरमेहताब ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल करवाई है.

वीडियो.

गाड़ी से कुचलकर हुई थी अकांक्ष की हत्या
गौरतलब है कि हरमेहताब सिंह और उसके दोस्त ने साल 2017 में बीएमडब्ल्यू कार से कुचलकर अकांक्ष सेन की हत्या कर दी थी. बाद में हरमेहताब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया था. जिसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है.

इस मामले में पुलिस ने 33 लोगों को गवाह बनाया था, जिनमें से तीन गवाह पूरी सुनवाई के दौरान अपने बयानों पर डटे रहे थे. जिसके आधार पर ट्रायल कोर्ट में हरमेहताब को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

ये भी पढ़िए: दिल्ली के सियासी दंगल में प्रचार करेंगे सीएम जयराम और अनुराग ठाकुर

चंडीगढ़/शिमला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी के भतीजे अकांक्ष सेन की हत्या में दोषी करार दिए गए हरमेहताब अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बता दें कि हरमेहताब सिंह अकांक्ष सेन की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है .

18 नवंबर, 2019 को चंडीगढ़ की ट्रायल कोर्ट ने हरमेहताब को अकांक्ष सेन की हत्या का दोषी पाया था और उसे आजीवन कारावास के साथ 30,0000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. अब दोषी हरमेहताब ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल करवाई है.

वीडियो.

गाड़ी से कुचलकर हुई थी अकांक्ष की हत्या
गौरतलब है कि हरमेहताब सिंह और उसके दोस्त ने साल 2017 में बीएमडब्ल्यू कार से कुचलकर अकांक्ष सेन की हत्या कर दी थी. बाद में हरमेहताब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया था. जिसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है.

इस मामले में पुलिस ने 33 लोगों को गवाह बनाया था, जिनमें से तीन गवाह पूरी सुनवाई के दौरान अपने बयानों पर डटे रहे थे. जिसके आधार पर ट्रायल कोर्ट में हरमेहताब को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

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Intro:हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी के भतीजे अकांक्ष सेन की हत्या के मामले में दोषी हार मेहताब सिंह ने अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हर मेहताब सिंह अकांक्ष सेन की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है । Body:18 नवंबर 2019 को चंडीगढ़ की ट्रायल कोर्ट ने हर मेहताब को अकांक्ष सेन की हत्या का दोषी पाया था और उसे आजीवन कारावास के साथ ₹300000 जुर्माने की सजा सुनाई थी।
लेकिन अब दोषी हर मेहताब ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल करवाई है ।
हर मेहताब सिंह और उसके दोस्त ने साल 2017 में बीएमडब्ल्यू कार से कुचलकर अकांक्ष सेन की हत्या कर दी थी। जिसमें हर मेहताब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया था। जिसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।
इस मामले में पुलिस ने 33 लोगों को गवाह बनाया था। जिनमें से तीन गवाह पूरी सुनवाई के दौरान अपने बयानों पर डटे रहे थे। जिसके आधार पर ट्रायल कोर्ट में हर मेहताब को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
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