रामपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर-रामपुर की (Court Rampur Kinnaur) अदालत ने सोमवार को चरस (Charas in Rampur) रखने के आरोप सिद्ध होने पर दोषी प्रेमराज को 1 साल 10 महीने के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस थाना ननखड़ी के तहत आने वाली कराली सड़क पर 3 अगस्त 2018 को पुलिस दल गश्त पर था. उसी दौरान आरोपी प्रेमराज ननखड़ी बाजार की ओर से पैदल आ रहा था. मौके पर पुलिस को देखकर वह घबरा गया और भागने का प्रयास करने लगा.
शक होने पर पुलिस ने उसे थोड़ी दूरी पर दबोच लिया और भागने का कारण पूछा. पुलिस पूछताछ में वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. जिसके बाद पुलिस ने कानूनी प्रावधानों के तहत उसकी तलाशी ली और तलाशी के दौरान आरोपी से 107 ग्राम चरस बरामद हुई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत ननखड़ी पुलिस थाना (Nankhari Police Station) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. वहीं, जांच पूरी होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया.
ट्रायल के दौरान 12 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए थे. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने दोषी प्रेमराज को चरस रखने का आरोपी (Rampur police caught charas) पाया. सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर-रामपुर की अदालत ने दोषी को 1 साल 10 माह के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सरकार की ओर से इस मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की थी.