शिमला: हिमाचल की एसिड पीड़िता को आपराधिक क्षति मुआवजा बोर्ड ने 8 लाख का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं. शिमला के जिला एवं सत्र न्यायधीश राजीव भारद्वाज की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय क्रिमिनल इंजर कंपनसेशन बोर्ड ने ये फैसला लिया है.
बोर्ड ने कहा कि इस घटना से पीड़िता को शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी आघात पहुंचा है. बोर्ड ने फैसला सुनाते हुआ कहा कि कॉस्मेटिक सर्जरी से कुछ हद तक चोटें ठीक की जा सकती हैं और इलाज खर्चीला और पीड़ा दायक है. राज्य के इतिहास में पहली बार एसिड अटैक पीड़िता को इतनी बड़ी मुआवजा राशि दी गई है.
प्लास्टिक सर्जरी का खर्चा वहन करने को आठ लाख रुपये का मुआवजा योजना अनुसार देने के आदेश बोर्ड ने दिए हैं. बोर्ड में जिला मजिस्ट्रेट शिमला, एसपी शिमला और सीएमओ शिमला शामिल थे.
ये था मामला
आरोपी विजय कुमार ने 12 जुलाई 2004 में पीड़िता पर एसिड से अटैक किया था. पीड़िता बिशप कॉटन स्कूल शिमला के नजदीक बने बस स्टॉप के पास कॉलेज जाने के लिए खड़ी थी, इसी दौरान आरोपी ने उस पर तेजाब फेंक दिया. पीड़िता के चेहरे. बाजू और हाथ जल गए थे. 2005 में आरोपी को स्थानीय अदालत ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी.
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