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शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की निर्धारित संख्या बढ़ी, जानें कितने लोगों को बुलाने की मिली इजाजत

शनिवार को शिमला जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने एक अधिसूचना जारी की है. उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत कोविड महामारी में सुरक्षा के दृष्टिगत शादी समारोहों में 150 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है. वहीं अब खुले स्थानों में शादी समारोह में 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी गई है.

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Published : Jul 3, 2021, 7:29 PM IST

शिमला: कोरोना के मामले कम होने के बाद अब सरकार की ओर से काफी रियायतें दे दी गई हैं. कोरोना संक्रमण के चलते पहले जहां शादी समारोह में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी, वहीं अब खुले स्थानों में शादी समारोह में 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी गई है.

शादी समारोह में लोगों की संख्या बढ़ाई

शनिवार को शिमला जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने एक अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना में समारोह में सभी कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करने को कहा गया है. इसके लिए सभी एसडीएम को निर्देश जारी किए गए हैं. उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत कोविड महामारी में सुरक्षा के दृष्टिगत शादी समारोहों में 150 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है. उन्होंने बताया कि इन समारोहों के दौरान मास्क, थर्मल स्कैनिंग और दो गज की दूरी बनाना अनिवार्य होगा. सैनेटाइजर भी उपलब्ध करवाना होगा.

वीडियो.

शादी में कोरोना नियमों का करें पालन

उपायुक्त ने बताया कि सेना, अर्ध सैनिक बलों, पुलिस और वन विभाग की भर्ती के दौरान छूट देना संबंधित उपमंडलाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में निर्धारित किया गया है. उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अनुपालना करवाना पुलिस अधीक्षक शिमला, समस्त उपमंडलाधिकारियों और स्थानीय पंचायत एवं शहरी निकाय जन प्रतिनिधियों के कार्यक्षेत्र में होगा. आदित्य नेगी ने बताया कि यह आदेश समस्त जिले में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111, 114 और 115 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मास्क न पहनने पर की जाएगी कार्रवाई

बता दें कि सरकार ने कोरोना के मामलों के बढ़ने पर सभी कार्यक्रम और शादी समारोह में लोगो की संख्या निर्धारित कर दी थी लेकिन अब संक्रमण दर में कमी के चलते शादियों समेत सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा अन्य सभी तरह के समारोह में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया गया है. हालांकि कोरोना के नियमों की पालना करना अनिवार्य होगा. समारोह में मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न होने पर कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: आशा कार्यकर्ताओं के लिए घोषित सभी वित्तीय लाभ शीघ्र जारी किए जाएंगे: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

शिमला: कोरोना के मामले कम होने के बाद अब सरकार की ओर से काफी रियायतें दे दी गई हैं. कोरोना संक्रमण के चलते पहले जहां शादी समारोह में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी, वहीं अब खुले स्थानों में शादी समारोह में 250 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी गई है.

शादी समारोह में लोगों की संख्या बढ़ाई

शनिवार को शिमला जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने एक अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना में समारोह में सभी कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करने को कहा गया है. इसके लिए सभी एसडीएम को निर्देश जारी किए गए हैं. उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत कोविड महामारी में सुरक्षा के दृष्टिगत शादी समारोहों में 150 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है. उन्होंने बताया कि इन समारोहों के दौरान मास्क, थर्मल स्कैनिंग और दो गज की दूरी बनाना अनिवार्य होगा. सैनेटाइजर भी उपलब्ध करवाना होगा.

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शादी में कोरोना नियमों का करें पालन

उपायुक्त ने बताया कि सेना, अर्ध सैनिक बलों, पुलिस और वन विभाग की भर्ती के दौरान छूट देना संबंधित उपमंडलाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में निर्धारित किया गया है. उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अनुपालना करवाना पुलिस अधीक्षक शिमला, समस्त उपमंडलाधिकारियों और स्थानीय पंचायत एवं शहरी निकाय जन प्रतिनिधियों के कार्यक्षेत्र में होगा. आदित्य नेगी ने बताया कि यह आदेश समस्त जिले में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 111, 114 और 115 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मास्क न पहनने पर की जाएगी कार्रवाई

बता दें कि सरकार ने कोरोना के मामलों के बढ़ने पर सभी कार्यक्रम और शादी समारोह में लोगो की संख्या निर्धारित कर दी थी लेकिन अब संक्रमण दर में कमी के चलते शादियों समेत सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा अन्य सभी तरह के समारोह में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया गया है. हालांकि कोरोना के नियमों की पालना करना अनिवार्य होगा. समारोह में मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न होने पर कार्रवाई की जाएगी.

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