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रामपुर बुशहर: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, 20 हजार जुर्माना - Bushahr POCSO Court

शिमला में पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने मामले की जानकारी दी है.

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नाबालिग से दुष्कर्म
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Published : Nov 29, 2022, 10:12 PM IST

शिमला/रामपुर बुशहर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश किन्नौर (पोक्सो कोर्ट) की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 31 अगस्त 2017 को आरोपी देवराज पुत्र जैसीराम, निवासी जिला कुल्लू नाबालिग को शादी करने की नियत से स्कूल से बहला फुसलाकर ले गया था. इस दौरान वह नाबालिग को अलग-अलग स्थानों पर ले गया क्योंकि पुलिस उसकी तलाश कर रही थी. इसके बाद वह उसे हरियाणा के पानीपत में रहने लगा.

कुछ दिनों के बाद ही उसने नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया. शराब पीकर मारपीट करने लगा. एक दिन पीड़िता ने इस संबंध में अपनी मां को सूचना दी. इसके बाद मां पुलिस को लेकर वहां पहुंची और पीड़िता को वापस घर लाया गया. इस बीच आरोपी देवराज फरार होने में कामयाब हो गया. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे तीन वर्ष के बाद गिरफ्तार कर दिया.

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

पढ़ें- शिक्षक सम्मान चयन में गड़बड़ी के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई टली, अब 7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

इसके बाद मुकदमा अदालत में चला और सभी गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को अदालत ने यह फैसला सुनाया है. सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की. दोषी को यह सजा पोक्सो एक्ट और नाबालिग को भगाने के आरोप सिद्ध होने पर सुनाई गई है.पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.

शिमला/रामपुर बुशहर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश किन्नौर (पोक्सो कोर्ट) की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 31 अगस्त 2017 को आरोपी देवराज पुत्र जैसीराम, निवासी जिला कुल्लू नाबालिग को शादी करने की नियत से स्कूल से बहला फुसलाकर ले गया था. इस दौरान वह नाबालिग को अलग-अलग स्थानों पर ले गया क्योंकि पुलिस उसकी तलाश कर रही थी. इसके बाद वह उसे हरियाणा के पानीपत में रहने लगा.

कुछ दिनों के बाद ही उसने नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया. शराब पीकर मारपीट करने लगा. एक दिन पीड़िता ने इस संबंध में अपनी मां को सूचना दी. इसके बाद मां पुलिस को लेकर वहां पहुंची और पीड़िता को वापस घर लाया गया. इस बीच आरोपी देवराज फरार होने में कामयाब हो गया. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे तीन वर्ष के बाद गिरफ्तार कर दिया.

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

पढ़ें- शिक्षक सम्मान चयन में गड़बड़ी के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई टली, अब 7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

इसके बाद मुकदमा अदालत में चला और सभी गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को अदालत ने यह फैसला सुनाया है. सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की. दोषी को यह सजा पोक्सो एक्ट और नाबालिग को भगाने के आरोप सिद्ध होने पर सुनाई गई है.पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.

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