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नरोला और भांबला पंचायतों के वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित, SDM ने जारी किए आदेश

सरकाघाट में कोरोना का कहर जारी है. जिसके चलते तहसील बलद्वाड़ा के तहत आने वाली ग्राम पंचायत नरोला और भांबला पंचायतों के गांव में कोरोना संक्रमित मामले अधिक पाए जाने के बाद कईं वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

कंटेनमेंट जोन
कंटेनमेंट जोन
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Published : Dec 27, 2020, 7:49 PM IST

सरकाघाट/मंडी: उपमंडल सरकाघाट की तहसील बलद्वाड़ा के तहत आने वाली ग्राम पंचायत नरोला और भांबला पंचायत के गांव में कोरोना संक्रमित मामले अधिक पाए जाने के बाद कईं वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

इन वार्डों को किया कंटेनमेंट जोन घोषित

नगारवीं में गांव में नगारवीं, हवानी, चतर, बारीं-2 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इसके साथ ही समैला, मटियारा, बारीं-1,अप्पर नरोला वार्डों को बफर जोन घोषित किया गया है.

भांबला पंचायत के वार्ड

इसी प्रकार भांबला पंचायत के तहत आने वाले गांव रतोली में भी संक्रमण के मामले बहुत अधिक पाए जाने के बाद भांबला पंचायत के रतोली, भांबला-1 वार्ड को कंटेनमेंट जोन तथा इसी पंचायत के भांबला-2, हरयाली टांडा वार्डों को बफर जोन घोषित किया गया है.

एसडीम सरकाघाट ने जारी किए आदेश

उपमंडल की अन्य जगहों पर कोरोना वायरस के किसी भी संभावित फैलाव को रोकने के दृष्टिगत ये आदेश एसडीम सरकाघाट जफर इकबाल ने जारी किए है. आदेशानुसार अब कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में पहले की भांति कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ या जा सकेगा. सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एंव वाहनों को इसमें छूट रहेगी.

घर -द्वार पर की जाएगी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रशासन द्वारा घर -द्वार पर की जाएगी. इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल या वाहन से यात्रा कर सकेगा. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. आदेशों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

सरकाघाट/मंडी: उपमंडल सरकाघाट की तहसील बलद्वाड़ा के तहत आने वाली ग्राम पंचायत नरोला और भांबला पंचायत के गांव में कोरोना संक्रमित मामले अधिक पाए जाने के बाद कईं वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

इन वार्डों को किया कंटेनमेंट जोन घोषित

नगारवीं में गांव में नगारवीं, हवानी, चतर, बारीं-2 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. इसके साथ ही समैला, मटियारा, बारीं-1,अप्पर नरोला वार्डों को बफर जोन घोषित किया गया है.

भांबला पंचायत के वार्ड

इसी प्रकार भांबला पंचायत के तहत आने वाले गांव रतोली में भी संक्रमण के मामले बहुत अधिक पाए जाने के बाद भांबला पंचायत के रतोली, भांबला-1 वार्ड को कंटेनमेंट जोन तथा इसी पंचायत के भांबला-2, हरयाली टांडा वार्डों को बफर जोन घोषित किया गया है.

एसडीम सरकाघाट ने जारी किए आदेश

उपमंडल की अन्य जगहों पर कोरोना वायरस के किसी भी संभावित फैलाव को रोकने के दृष्टिगत ये आदेश एसडीम सरकाघाट जफर इकबाल ने जारी किए है. आदेशानुसार अब कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में पहले की भांति कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ या जा सकेगा. सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एंव वाहनों को इसमें छूट रहेगी.

घर -द्वार पर की जाएगी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रशासन द्वारा घर -द्वार पर की जाएगी. इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल या वाहन से यात्रा कर सकेगा. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. आदेशों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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