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ग्राम पंचायत प्रेसी के सरचा में कोरोना के आए 12 केस, धारा 144 लागू - करसोग में आए कोरोना के नए मामले

करसोग उपमंडल के सरचा में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं. जिसके बाद प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए क्षेत्र में धारा 144 लगा दी है. एसडीएम ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर सरचा को कंटेंमेंट जोन भी घोषित किया गया है.

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Published : May 3, 2021, 12:50 PM IST

मंडी: करसोग उपमंडल की उपतहसील पांगणा के तहत प्रेसी पंचायत के सरचा में कोरोना के 12 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए क्षेत्र में धारा 144 लगा दी है. सरचा को कंटेंमेंट जोन भी घोषित किया गया है. जिसके बाद क्षेत्र में कई तरह की बंदिशें लगाई गई हैं.

कंटेंमेंट जोन में ये रहेंगी बंदिशें

एसडीएम की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक क्षेत्र में लोगों के आने और यहां से बाहर जाने पर पाबंदी लगाई गई है. जरुरी खाद्य वस्तुओं व दवाईयों की सप्लाई के लिए प्रशासन की अनुमति से ही वाहन चल सकेंगे. व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे. कंटेंमेंट जोन में लोगों के घरों तक आवश्यक सामान पहुंचाने के लिए अधिकारियों ड्यूटी लगाई गई है.

इसके अतिरिक्त क्षेत्र में बागवानी और कृषि का कार्य किया जा सकता है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव से प्राइमरी कॉन्टेक्ट में आने वाले लोगों को इसकी अनुमति नहीं होगी. बता दें कि करसोग में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इससे पहले 6 क्षेत्रों में पहले ही धारा 144 लागू की गई है.

नियमों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई

एसडीएम करसोग सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि प्रेसी पंचायत के सरचा में एक साथ कोरोना के कई पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद यहां धारा 144 लगाई गई है. इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को और अधिक फैलने से रोकने के लिए क्षेत्र को कंटेंमेंट जोन भी घोषित कर दिया है. इसके बाद अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

मंडी: करसोग उपमंडल की उपतहसील पांगणा के तहत प्रेसी पंचायत के सरचा में कोरोना के 12 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए क्षेत्र में धारा 144 लगा दी है. सरचा को कंटेंमेंट जोन भी घोषित किया गया है. जिसके बाद क्षेत्र में कई तरह की बंदिशें लगाई गई हैं.

कंटेंमेंट जोन में ये रहेंगी बंदिशें

एसडीएम की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक क्षेत्र में लोगों के आने और यहां से बाहर जाने पर पाबंदी लगाई गई है. जरुरी खाद्य वस्तुओं व दवाईयों की सप्लाई के लिए प्रशासन की अनुमति से ही वाहन चल सकेंगे. व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे. कंटेंमेंट जोन में लोगों के घरों तक आवश्यक सामान पहुंचाने के लिए अधिकारियों ड्यूटी लगाई गई है.

इसके अतिरिक्त क्षेत्र में बागवानी और कृषि का कार्य किया जा सकता है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव से प्राइमरी कॉन्टेक्ट में आने वाले लोगों को इसकी अनुमति नहीं होगी. बता दें कि करसोग में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इससे पहले 6 क्षेत्रों में पहले ही धारा 144 लागू की गई है.

नियमों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई

एसडीएम करसोग सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि प्रेसी पंचायत के सरचा में एक साथ कोरोना के कई पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद यहां धारा 144 लगाई गई है. इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को और अधिक फैलने से रोकने के लिए क्षेत्र को कंटेंमेंट जोन भी घोषित कर दिया है. इसके बाद अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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