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हिमाचल में डबल हेलमेट का नियम सख्ती से किया जा रहा है लागू, सड़क दुर्घटनाओं में आई कमी - डबल हेलमेट नियम हिमाचल न्यूज

भारत सरकार ने दोपहिया वाहन पर चालक के पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. सड़क हादसों के बढ़ते मामले को देखते हुए भारत सरकार ने बाइक व स्कूटर को नए सुरक्षा फीचर के अनिवार्यता के नियम को 1 अप्रैल 2019 से लागू कर दिया है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में भी प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 के नवंबर, दिसंबर से इस नियम को पूर्ण रुप से लागू कर दिया है.

हिमाचल में डबल हेलमेट का नियम सख्ती से लागू
हिमाचल में डबल हेलमेट का नियम सख्ती से लागू
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Published : Nov 18, 2020, 6:23 PM IST

Updated : Nov 22, 2020, 2:07 PM IST

मंडी: पिछले वर्ष से भारत सरकार ने दोपहिया वाहन पर चालक के पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. सड़क हादसों के बढ़ते मामले को देखते हुए भारत सरकार ने बाइक व स्कूटर को नए सुरक्षा फीचर के अनिवार्यता के नियम को 1 अप्रैल 2019 से लागू कर दिया है.

वहीं, हिमाचल प्रदेश में भी प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 के नवंबर, दिसंबर से इस नियम को पूर्ण रुप से लागू कर दिया है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में भी यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों से सख्ती से निपटा जा रहा है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष शर्मा ने बताया कि 1 जनवरी 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक मंडी जिला में 29145 चालान किए गए हैं. उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के दौरान दो पहिया वाहन चालकों की मौत का मुख्य कारण हेलमेट ना पहनना ही रहता है.

वीडियो

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष शर्मा ने बताया कि जिला में दो पहिया वाहन पर चालक के साथ पीछे बैठी सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है और इस नियम को पूरी सख्ती से लागू किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा ट्रैफिक अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं कि यदि कोई दो पहिया वाहन पर चालक व साथ बैठी सवारी बिना हेलमेट के दिखे तो तुरंत उनका चालान किया जाए.

वहीं, ट्रैफिक पुलिस मंडी सीनियर इंस्पेक्टर मोहन लाल ने बताया कि शहर में नियमित रूप से यातायात नियमों का पालन ना करने पर चालान किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि दो पहिया वाहन पर चालक के साथ साथ बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी है और ऐसा ना करने पर पुलिस द्वारा चालान किया जा रहा है और ऐसे लोगों को हेलमेट पहनने के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष शर्मा ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा समय-समय पर लोगों को हेलमेट पहनने, यातायात नियमों का पालन करने के बारे में जागरूक किया जाता है. उन्होंने कहा कि डबल हेलमेट का नियम लागू करने के बाद चालान में इजाफा हुआ है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है.

उन्होंने कहा कि मंडी जिला में वर्ष 2019 में 321 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी. वहीं, वर्ष 2020 में 31 अक्टूबर तक 221 सड़क दुर्घटनाएं हुई है. बता दें कि पिछले वर्ष से डबल हेलमेट के नियम को मंडी जिला में भी लागू किया जा रहा है. इस नियम को लागू करने के लिए बकायदा पुलिस प्रशासन द्वारा 1 सप्ताह तक जागरूकता अभियान भी चलाया गया था.

वहीं, अब टू व्हीलर सवार दोनों लोगों के हेलमेट ना पहनने पर कार्रवाई भी की जा रही है. टू व्हीलर हादसों को देखते हुए पुलिस हेलमेट को लेकर सख्ती बरत रही है और हेलमेट ना पहनने पर एमवी एक्ट के तहत चालान किए जा रहे हैं.

मंडी: पिछले वर्ष से भारत सरकार ने दोपहिया वाहन पर चालक के पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. सड़क हादसों के बढ़ते मामले को देखते हुए भारत सरकार ने बाइक व स्कूटर को नए सुरक्षा फीचर के अनिवार्यता के नियम को 1 अप्रैल 2019 से लागू कर दिया है.

वहीं, हिमाचल प्रदेश में भी प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 के नवंबर, दिसंबर से इस नियम को पूर्ण रुप से लागू कर दिया है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में भी यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों से सख्ती से निपटा जा रहा है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष शर्मा ने बताया कि 1 जनवरी 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक मंडी जिला में 29145 चालान किए गए हैं. उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के दौरान दो पहिया वाहन चालकों की मौत का मुख्य कारण हेलमेट ना पहनना ही रहता है.

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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष शर्मा ने बताया कि जिला में दो पहिया वाहन पर चालक के साथ पीछे बैठी सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है और इस नियम को पूरी सख्ती से लागू किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा ट्रैफिक अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं कि यदि कोई दो पहिया वाहन पर चालक व साथ बैठी सवारी बिना हेलमेट के दिखे तो तुरंत उनका चालान किया जाए.

वहीं, ट्रैफिक पुलिस मंडी सीनियर इंस्पेक्टर मोहन लाल ने बताया कि शहर में नियमित रूप से यातायात नियमों का पालन ना करने पर चालान किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि दो पहिया वाहन पर चालक के साथ साथ बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी है और ऐसा ना करने पर पुलिस द्वारा चालान किया जा रहा है और ऐसे लोगों को हेलमेट पहनने के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष शर्मा ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा समय-समय पर लोगों को हेलमेट पहनने, यातायात नियमों का पालन करने के बारे में जागरूक किया जाता है. उन्होंने कहा कि डबल हेलमेट का नियम लागू करने के बाद चालान में इजाफा हुआ है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है.

उन्होंने कहा कि मंडी जिला में वर्ष 2019 में 321 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी. वहीं, वर्ष 2020 में 31 अक्टूबर तक 221 सड़क दुर्घटनाएं हुई है. बता दें कि पिछले वर्ष से डबल हेलमेट के नियम को मंडी जिला में भी लागू किया जा रहा है. इस नियम को लागू करने के लिए बकायदा पुलिस प्रशासन द्वारा 1 सप्ताह तक जागरूकता अभियान भी चलाया गया था.

वहीं, अब टू व्हीलर सवार दोनों लोगों के हेलमेट ना पहनने पर कार्रवाई भी की जा रही है. टू व्हीलर हादसों को देखते हुए पुलिस हेलमेट को लेकर सख्ती बरत रही है और हेलमेट ना पहनने पर एमवी एक्ट के तहत चालान किए जा रहे हैं.

Last Updated : Nov 22, 2020, 2:07 PM IST
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