ETV Bharat / state

हिमकेयर योजना में अब 30 जून तक करवा सकते हैं पंजीकरण

प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत पंजीकरण करवाने की तिथि बढ़ा कर 30 जून कर दी है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि लोग नए कार्ड बनवाने के लिए लोकमित्र केंद्र या सामुदायिक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा लाभार्थी खुद वेबसाइट www.hpsbys.in पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं.

Himcare scheme Registration
हिमकेयर योजना पंजीकरण
author img

By

Published : Jun 19, 2020, 2:59 PM IST

मंडी: हिमकेयर योजना में पात्र व्यक्ति अब 30 जून तक पंजीकरण करवा सकते हैं. मंडी जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जीवानंद चौहान ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत पंजीकरण करवाने की तिथि बढ़ा कर 30 जून कर दी है. पहले ये 15 जून थी.

डॉ. जीवानंद चौहान ने कहा कि जो लोग पहले ही आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं, वे हिमकेयर योजना में कवर नहीं होंगे. मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि लोग नए कार्ड बनवाने के लिए लोकमित्र केंद्र या सामुदायिक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा लाभार्थी खुद वेबसाइट www.hpsbys.in पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. पहले ही किसी व्यक्ति के हिमकेयर हेल्थ कार्ड बनवाने पर उनका नवीनीकरण भी इस वेबसाइट पर कर सकते हैं.

इस योजना के तहत लोकमित्र के पर पंजीकरण और निर्धारित दस्तावेज को अपलोड करने के लिए लाभार्थी को प्रीमियम के अलावा 50 रूपए का शुल्क अदा करना होगा. पंजीकरण के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड व संबधित विभाग से प्रमाण पत्र जरूरी होगा.

डॉ. जीवानंद चौहान ने बताया कि योजना के तहत बीपीएल परिवारों, पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी एवं स्वच्छता कार्यों से जुड़े लोगों और मनरेगा के तहत जिन्होंने वर्ष 2018-19 में 50 दिन या उससे अधिक काम किया है, उनसे प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है. इसके अलावा एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, 70 साल की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, आशा वर्कर्ज, मिड-डे-मील कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार (सरकारी, स्वायत्त संस्थानों, सोसायटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी), आउटसोर्स कर्मचारियों से केवल 365 रुपए प्रीमियम और उपरोक्त के अतिरिक्त जो व्यक्ति नियमित सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है वे 1 हजार रुपए प्रीमियम देकर योजना के तहत कार्ड बनवा सकते हैं.

सेवानिवृत्त, पेंशनधारी एवं सरकारी कर्मचारी (पति-पत्नी) हिमकेयर योजना में नहीं आते, लेकिन वे अपने 25 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं, जिन लाभार्थियों के आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बने हुए हैं, वे हिमकेयर कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते.

जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 98162-55492 पर करें कॉल

डॉ. जीवीनंद चौहान ने कहा कि हिमकेयर योजना के संबंध में किसी भी तरह की अन्य जानकारी या शिकायत के लिए हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी के जिला समन्वयक विकास कुमार से उनके मोबाइल नंबर 98162-55492 पर संपर्क किया जा सकता है.

मंडी: हिमकेयर योजना में पात्र व्यक्ति अब 30 जून तक पंजीकरण करवा सकते हैं. मंडी जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जीवानंद चौहान ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत पंजीकरण करवाने की तिथि बढ़ा कर 30 जून कर दी है. पहले ये 15 जून थी.

डॉ. जीवानंद चौहान ने कहा कि जो लोग पहले ही आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं, वे हिमकेयर योजना में कवर नहीं होंगे. मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि लोग नए कार्ड बनवाने के लिए लोकमित्र केंद्र या सामुदायिक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा लाभार्थी खुद वेबसाइट www.hpsbys.in पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. पहले ही किसी व्यक्ति के हिमकेयर हेल्थ कार्ड बनवाने पर उनका नवीनीकरण भी इस वेबसाइट पर कर सकते हैं.

इस योजना के तहत लोकमित्र के पर पंजीकरण और निर्धारित दस्तावेज को अपलोड करने के लिए लाभार्थी को प्रीमियम के अलावा 50 रूपए का शुल्क अदा करना होगा. पंजीकरण के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड व संबधित विभाग से प्रमाण पत्र जरूरी होगा.

डॉ. जीवानंद चौहान ने बताया कि योजना के तहत बीपीएल परिवारों, पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी एवं स्वच्छता कार्यों से जुड़े लोगों और मनरेगा के तहत जिन्होंने वर्ष 2018-19 में 50 दिन या उससे अधिक काम किया है, उनसे प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है. इसके अलावा एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, 70 साल की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, आशा वर्कर्ज, मिड-डे-मील कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार (सरकारी, स्वायत्त संस्थानों, सोसायटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी), आउटसोर्स कर्मचारियों से केवल 365 रुपए प्रीमियम और उपरोक्त के अतिरिक्त जो व्यक्ति नियमित सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है वे 1 हजार रुपए प्रीमियम देकर योजना के तहत कार्ड बनवा सकते हैं.

सेवानिवृत्त, पेंशनधारी एवं सरकारी कर्मचारी (पति-पत्नी) हिमकेयर योजना में नहीं आते, लेकिन वे अपने 25 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं, जिन लाभार्थियों के आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बने हुए हैं, वे हिमकेयर कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते.

जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 98162-55492 पर करें कॉल

डॉ. जीवीनंद चौहान ने कहा कि हिमकेयर योजना के संबंध में किसी भी तरह की अन्य जानकारी या शिकायत के लिए हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी के जिला समन्वयक विकास कुमार से उनके मोबाइल नंबर 98162-55492 पर संपर्क किया जा सकता है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.