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पंचायतों को रेन हार्वेस्टिंग टैंक बनाना अब जरूरी, सभी बीडीओ को आदेश जारी - रेन हार्वेस्टिंग टैंक हिमाचल न्यूज

प्रदेश के प्रत्येक पंचायत भवनों में रेन हार्वेस्टिंग का निर्माण अनिवार्य होगा. इस बारे में सभी बीडीओ को आदेश जारी किए गए हैं. ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी आदर्शों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर मकान लकड़ी से बने हैं.

Rain harvesting tank is now necessary in Himachal, हिमाचल में अब वर्षा टैंक आवश्यक है
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Published : Feb 12, 2021, 4:47 PM IST

मंडी: प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए अब हर पंचायत को रेन हार्वेस्टिंग टैंक बनाना जरूरी होगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी के वक्त पानी को उपयोग में लाकर संपत्ति को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके.

ऐसे में प्रदेश के प्रत्येक पंचायत भवनों में रेन हार्वेस्टिंग का निर्माण अनिवार्य होगा. इस बारे में सभी बीडीओ को आदेश जारी किए गए हैं. ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी आदर्शों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर मकान लकड़ी से बने हैं.

ऐसे में मानवीय भूल या फिर शॉर्ट सर्किट होने से मकानों में लगने वाली आग पर पानी के अभाव और स्टोरेज टैंकों की सुविधा न होने पर काबू पाना काफी मुश्किल होता है. जिससे संपति को अधिक नुकसान होने का अंदेशा रहता है. इसको देखते हुए सरकार ने मनरेगा के तहत हर पंचायत भवन में रेन हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण जरूरी कर दिया है.

इसके अतिरिक्त ग्रामीण मनरेगा के तहत व्यक्तिगत और पांच या इसके अधिक घरों के लिए समुदाय टैंकों का भी निर्माण कर सकते है. इसके लिए लोगों को ग्राम सभा के सामने अपनी डिमांड रखनी होगी. हालांकि मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही व्यक्तिगत तौर पर एक लाख तक के रेन हार्वेस्टिंग टैंकों का निर्माण किया जा रहा है. जिसमें बारिश के पानी को टैंकों में जमा किया जाता है और सूखा पड़ने पर ग्रामीण इस पानी को उपयोग में लाते हैं.

पानी अभाव में अधिक नुकसान

ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही है, ऐसे में पानी के अभाव और स्टोरेज टैंकों की सुविधा न होने से संपति को अधिक नुकसान पहुंचता है. देखने में आया है कि आग पर काबू पाने के लिए जब अग्नि शमन वाहनों को गावों में भेजा जाता हैं तो पानी समाप्त होने पर वाहनों में फिर से पानी भरने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है और जब तक अग्नि शमन का वाहन वापस स्पॉट पर पहुंचता है. तब तक संपति को काफी अधिक नुकसान हो जाता है.

संपत्ति को होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकता है

ऐसे में अब सरकार में महसूस किया है कि अगर पंचायत में ही पानी स्टोर करने की सुविधा हो तो नजदीक में आसानी से पानी उपलब्ध होने पर आग पर समय रहते काबू पाया जा सकता है. इससे संपत्ति को होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकता है.

बीडीओ करसोग भवनेश चड्डा का कहना है कि अब हर पंचायत में भी रेन हार्वेस्टिंग टैंक बनाना अनिवार्य होगा. इस बारे में सरकार से आदेश प्राप्त हुए हैं. उन्होंने कहा कि इन आदेशों की सख्ती के साथ अनुपालना की जाएगी.

ये भी पढ़ें- दुखद! वीरभद्र सरकार में मंत्री रहे और सुजान सिंह पठानिया का निधन, कांग्रेसी दिग्गजों ने जताया दुख

मंडी: प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए अब हर पंचायत को रेन हार्वेस्टिंग टैंक बनाना जरूरी होगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी के वक्त पानी को उपयोग में लाकर संपत्ति को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके.

ऐसे में प्रदेश के प्रत्येक पंचायत भवनों में रेन हार्वेस्टिंग का निर्माण अनिवार्य होगा. इस बारे में सभी बीडीओ को आदेश जारी किए गए हैं. ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी आदर्शों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर मकान लकड़ी से बने हैं.

ऐसे में मानवीय भूल या फिर शॉर्ट सर्किट होने से मकानों में लगने वाली आग पर पानी के अभाव और स्टोरेज टैंकों की सुविधा न होने पर काबू पाना काफी मुश्किल होता है. जिससे संपति को अधिक नुकसान होने का अंदेशा रहता है. इसको देखते हुए सरकार ने मनरेगा के तहत हर पंचायत भवन में रेन हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण जरूरी कर दिया है.

इसके अतिरिक्त ग्रामीण मनरेगा के तहत व्यक्तिगत और पांच या इसके अधिक घरों के लिए समुदाय टैंकों का भी निर्माण कर सकते है. इसके लिए लोगों को ग्राम सभा के सामने अपनी डिमांड रखनी होगी. हालांकि मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही व्यक्तिगत तौर पर एक लाख तक के रेन हार्वेस्टिंग टैंकों का निर्माण किया जा रहा है. जिसमें बारिश के पानी को टैंकों में जमा किया जाता है और सूखा पड़ने पर ग्रामीण इस पानी को उपयोग में लाते हैं.

पानी अभाव में अधिक नुकसान

ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं बढ़ती जा रही है, ऐसे में पानी के अभाव और स्टोरेज टैंकों की सुविधा न होने से संपति को अधिक नुकसान पहुंचता है. देखने में आया है कि आग पर काबू पाने के लिए जब अग्नि शमन वाहनों को गावों में भेजा जाता हैं तो पानी समाप्त होने पर वाहनों में फिर से पानी भरने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है और जब तक अग्नि शमन का वाहन वापस स्पॉट पर पहुंचता है. तब तक संपति को काफी अधिक नुकसान हो जाता है.

संपत्ति को होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकता है

ऐसे में अब सरकार में महसूस किया है कि अगर पंचायत में ही पानी स्टोर करने की सुविधा हो तो नजदीक में आसानी से पानी उपलब्ध होने पर आग पर समय रहते काबू पाया जा सकता है. इससे संपत्ति को होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकता है.

बीडीओ करसोग भवनेश चड्डा का कहना है कि अब हर पंचायत में भी रेन हार्वेस्टिंग टैंक बनाना अनिवार्य होगा. इस बारे में सरकार से आदेश प्राप्त हुए हैं. उन्होंने कहा कि इन आदेशों की सख्ती के साथ अनुपालना की जाएगी.

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