सुंदरनगर: जिला मंडी के सुंदरनगर कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में दोषी शख्स को चार माह कारावास की सजा सुनाई है, वहीं, हर्जाना के तौर पर दोषी शख्स को 7,81,768 लाख रुपये देने होंगे. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-2 सुंदरनगर अनीश कुमार की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
शिकायतकर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य को-ऑपरेटिव बैंक ब्रांच ऑफिस सुंदरनगर, जिला मंडी ने ब्रांच मैनेजर चंद्र सिंह ठाकुर के माध्यम से अधिवक्ता चमन लाल अवस्थी द्वारा दोषी चमन लाल शर्मा पुत्र बंसी राम शर्मा, निवासी साघी बाड़ी, डाकघर सुंदरनगर-1, तहसील सुंदरनगर के खिलाफ चेक बाउंस होने पर अदालत में एनआई एक्ट 1881 की धारा 138 में केस दर्ज करवाया था.
जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता के अधिवक्ता चमन लाल अवस्थी ने कहा कि दोषी चमन लाल शर्मा ने उपरोक्त बैंक से लोन लिया था. इस लोन के भुगतान के लिए दोषी चमन लाल शर्मा ने बैंक को 7,81,768 रुपये का एक चेक दिया था. चेक देते समय शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया था कि इसे बैंक में पेश करने पर कैश हो जाएगा.
अधिवक्ता चुनी लाल अवस्थी ने कहा कि दोषी चमन लाल शर्मा के खाते में पैसे न होने की वजह से चेक बाउंस हो गया था और दोषी लोन राशि वापस लौटने में असफल रहा. उन्होंने कहा कि मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को 4 माह का साधारण कारावास व 7,81,768 रुपये हर्जाना और हर्जाना न देने की सूरत में अतिरिक्त एक माह के कारावास की सजा सुनाई है.