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Mandi Charas Case: चरस तस्करी के आरोपी को 4 साल व 25 हजार जुर्माने की सजा, साल 2014 का मामला

मंडी जिले के जोगिंदर नगर में पकड़े गए चरस के आरोपी को स्पेशल जज सरकाघाट कैंप स्थित जोगिंदर नगर की अदालत ने दोषी करार देते हुए 4 साल कठोर कारावास और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. (Mandi Crime News) (Mandi Charas Case)

Mandi Charas Case
मंडी चरस मामला
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Oct 19, 2023, 8:24 AM IST

मंडी: स्पेशल जज सरकाघाट कैंप स्थित जोगिंदर नगर की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को 800 ग्राम चरस रखने के जुर्म में 4 साल कठोर कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त 6 माह की कैद भुगतनी होगी.

2014 का है मामला: उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि 13 नवंबर 2014 को जोगिंदर नगर पुलिस ने गलू के पास नाका लगाया था. इस दौरान दोपहर बाद करीब 4:25 बजे गुम्मा की ओर से एक कार आई. जिसे पुलिस ने रूटीन चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर गाड़ी को भगाकर जोगिंदर नगर की ओर ले गया. जिस पर पुलिस को भी शक हुआ और पुलिस ने अपनी गाड़ी से आरोपी का पीछा किया.

जोगिंदर नगर पुलिस ने आरोपी को कार सहित दो मोड़ आगे चीड़ के जंगल में रोका और तलाशी ली. इस दौरान ड्राइवर सीट के नीचे से पुलिस को एक बैग मिला. जिसकी तलाशी लेने पर 800 ग्राम चरस बरामद हुई. जोगिंदर नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर, चरस को अपने कब्जे में ले लिया. जिसके बाद पुलिस ने सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करके अदालत में चालान दायर किया.

कोर्ट में पेश किए 10 गवाह: उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि इस मामले में कोर्ट में 10 गवाह पेश किए गए. गवाही व सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी रणजीत सिंह, निवासी सिरत, जिला कांगड़ा को 4 साल कठोर कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें: दो तरह का चिट्टा पहुंच रहा हिमाचल, सरहदी चिट्टे के ओवरडोज से युवा बन रहे मौत का ग्रास- एएसपी सागर चंद्र

मंडी: स्पेशल जज सरकाघाट कैंप स्थित जोगिंदर नगर की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को 800 ग्राम चरस रखने के जुर्म में 4 साल कठोर कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त 6 माह की कैद भुगतनी होगी.

2014 का है मामला: उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि 13 नवंबर 2014 को जोगिंदर नगर पुलिस ने गलू के पास नाका लगाया था. इस दौरान दोपहर बाद करीब 4:25 बजे गुम्मा की ओर से एक कार आई. जिसे पुलिस ने रूटीन चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर गाड़ी को भगाकर जोगिंदर नगर की ओर ले गया. जिस पर पुलिस को भी शक हुआ और पुलिस ने अपनी गाड़ी से आरोपी का पीछा किया.

जोगिंदर नगर पुलिस ने आरोपी को कार सहित दो मोड़ आगे चीड़ के जंगल में रोका और तलाशी ली. इस दौरान ड्राइवर सीट के नीचे से पुलिस को एक बैग मिला. जिसकी तलाशी लेने पर 800 ग्राम चरस बरामद हुई. जोगिंदर नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर, चरस को अपने कब्जे में ले लिया. जिसके बाद पुलिस ने सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करके अदालत में चालान दायर किया.

कोर्ट में पेश किए 10 गवाह: उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि इस मामले में कोर्ट में 10 गवाह पेश किए गए. गवाही व सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी रणजीत सिंह, निवासी सिरत, जिला कांगड़ा को 4 साल कठोर कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.

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